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    छाने लगा कोहरा, बच्चों की Safety में लापरवाही पर होगी कानूनी कार्रवाई; School संचालकों को पंचकूला पुलिस की चेतावनी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:12 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस ने कोहरे के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है। स्कूलों को धारा 168 के तहत बसों और चालकों के लिए विशेष निर्द ...और पढ़ें

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    पंचकूला पुलिस की हिदायत- स्कूल बसें निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। कोहरा छाने लगा है और बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने यह चेतावनी स्कूल संचालकों को दी है। बसों और चालकों को लेकर विशेष हिदायत दी गई है। निर्देशो का पालन न करने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

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    डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि सर्दियों में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

    थाना और चौकी इंचार्जों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी स्कूल बसें निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।

    डीसीपी यह भी बताया कि जिले के सभी नाकों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं और पेट्रोलिंग टीमों को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़कों पर कोई वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़ा न हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे।

    धारा 168 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार इन बातों का रखना होगा ध्यान

    • कोहरे के समय सभी स्कूल बसों में फॉग लाइट, हेडलाइट, रिफ्लेक्टर का दुरुस्त होना अनिवार्य
    • बस चालकों का प्रशिक्षित होना और उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
    • गति सीमा व यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी
    • घने कोहरे की स्थिति में जब दृश्यता सुरक्षित न हो, तब स्कूल बसों का संचालन न करने और आवश्यकता पड़ने पर बसों के रूट व समय में बदलाव किया जाए
    • प्रत्येक स्कूल बस में बच्चों के सुरक्षित चढ़ने-उतरने के लिए एक कंडक्टर या अटेंडेंट की मौजूदगी अनिवार्य
    • कोहरे के कारण बस सेवा में देरी की स्थिति में अभिभावकों को समय पर सूचना दी जाए
    • प्रत्येक बस पर चारों ओर स्पष्ट रूप से स्कूल बस लिखा हो
    • बसों में रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य