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    पंचकूला में पेपरलेस रजिस्ट्री, लोगों को एक नवंबर से मिलेगी सुविधा, शुरुआत बरवाला से होगी

    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:29 PM (IST)

    पंचकूला में 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है। इस नई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और दस्तावेज लेखकों में कुछ असमंजस है। तकनीकी तैयारी जारी है और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विभाग आशंकाओं को दूर करने और नई प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास कर रहा है।

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    बरवाला की प्राॅपर्टी रिकाॅर्ड प्रणाली 100 प्रतिशत ऑनलाइन है। 

    राजेश मलकानियां, पंचकूला। प्रदेश में पहली बार पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली शुरू होने जा रही है। एक नवंबर से लोगों को यह सुविधा मिलेगी। हालांकि, नई प्रणाली को लेकर अधिकारी, डाॅक्यूमेंट राइटरों और प्राॅपर्टी कंसल्टेंट्स असमंजस में हैं। वजह यह सामने आ रही है कि अभी तक डाॅक्यूमेंट राइटरों की आइडी नहीं बनी है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी सिस्टम को समझने में जुटे हुए हैं। 

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    पंचकूला की सबसे छोटी बरवाला उपतहसील से 30 अक्टूबर से पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है। इसके लिए नायब तहसीलदार का डिजिटल सिग्नेचर और आरसी की आईडी-पासवर्ड तैयार कर लिया गया है। बरवाला को इसलिए चुना गया है क्योंकि वहां की प्राॅपर्टी रिकाॅर्ड प्रणाली 100 प्रतिशत ऑनलाइन है। दूसरे चरण में पंचकूला जिले की बाकी तीन तहसीलें पंचकूला, रायपुररानी और कालका और मोरनी उपतहसील में भी पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू की जाएगी।

    अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग

    एफसीआर विभाग के जीएम आईटी संदीप शिरा ने पिछले दिनों वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर के करीब 300 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को विशेष ट्रेनिंग दी। इस बैठक में डीआरओ और अन्य राजस्व अधिकारियों को पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट की गई। पंचकूला जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि प्रणाली लागू करने से पहले सभी अधिकारियों को व्यापक ट्रेनिंग दी जाएगी और डीसी खुद उनकी बैठक लेंगे।

    नए सिस्टम पर सवाल भी उठ रहे

    विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि सिस्टम में छोटी-सी गलती भी हुई तो जनता को लंबित एप्लीकेशन और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, हरियाणा प्राॅपर्टी कंसल्टेंट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि यह पेपरलेस नहीं, बल्कि पेपरलेस करप्शन एक्सेस वाला मामला लगता है। उन्होंने चेताया कि यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी दस्तावेज में भी थोड़ी कमी रह गई तो तहसीलदार आवेदन को पेंडिंग कर सकते हैं। जो काम अभी एक ही दिन में निपट जाता है, वह भविष्य में कई दिन तक लटक सकता है।

    ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यह रहेगी प्रक्रिया

    -सबसे पहले eregistration. revenueharyana.gov.in पर लाॅग इन करें।
    -पेज के दाएं यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही पेज खुलेगा और उसमें नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता सहित पूरी डिटेल भरें।
    -डिटेल भरने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी।
    -उसके बाद सिटीजन लाॅग इन पर क्लिक कर अपना मोबाइल व कैप्चा डालने पर डीड रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा।
    -बुक अप्वाॅइंटमेंट पर क्लिक करें।
    -आवेदक खुद की यानी जमीन बेचने वाले की और जमीन खरीदने की पूरी डिटेल भरें।
    -प्राॅपर्टी के सभी जरूरी डाॅक्यूमेंट्स अपलोड करें और सबमिट करें।
    -सबमिट करते ही फाइल रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्री क्लर्क के पास जाएगी।
    -रजिस्ट्री क्लर्क-1 डाॅक्यूमेंट्स चेक कर अप्रूव करेगा और फाइल रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी के पास जाएगी।
    -अगर अप्रूव होगी या ऑब्जेक्शन लगेगी तो उसका मैसेज आवेदक के मोबाइल पर भी जाएगा।
    -ऑब्जेक्शन लगाने पर डाॅक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करने होंगे।
    -तहसीलदार की अप्रूवल के बाद आवेदक स्टाम्प ड्यूटी ऑनलाइन जमा करेगा और रजिस्ट्री तारीख के लिए टोकन लेगा।
    -टोकन लेते ही फाइल रजिस्ट्री क्लर्क-2 के पास जाएगी और उस दिन खरीदार और बेचने वाले को तहसील में आकर अटेंडेंस और फोटो
    करवानी होगी।
    -उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर और अप्रूवल के लिए फाइल रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी के पास जाएगी।
    -उसकी अप्रूवल के बाद फाइल रजिस्ट्री क्लर्क-3 के पास जाएगी और फिर रजिस्ट्री के डाॅक्यूमेंट की पीडीएफ बनाकर रजिस्ट्री क्लर्क-3 उसे दोनों पार्टियों के मोबाइल नंबर पर भेजेगा।