Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में NCB ने तीन दवा होलसेलरों को किया गिरफ्तार, हरियाणा के केमिस्ट भड़के; रिहाई न करने पर हड़ताल की चेतावनी

    Updated: Fri, 11 Jul 2025 01:04 PM (IST)

    पंचकूला में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन दवा होलसेलरों को गिरफ्तार किया है जबकि चार को नोटिस दिया गया है। 28 फरवरी 2025 को पिंजौर में एक दवाई की दुकान पर प्रतिबंधित दवाइयां मिली थीं जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। होलसेलरों को पिंजौर के दवा विक्रेता के लाइसेंस की जानकारी नहीं थी। कार्रवाई से प्रदेश के केमिस्टों में रोष है और हड़ताल की धमकी दी गई है।

    Hero Image
    हरियाणा में NCB ने तीन दवा होलसेलरों को किया गिरफ्तार (File Photo)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने पंचकूला के तीन दवा होलसेलरों को गिरफ्तार कर लिया है। चार होलसेलरों को नोटिस देकर 14 जुलाई को पेश होने के निर्देश दिए हैं। नोटिस के बाद होलसेलर डरे हुए हैं।

    वहीं, प्रदेश भर के केमिस्टों में एनसीबी की कार्रवाई के खिलाफ रोष व्याप्त है और धमकी दी है कि यदि इन दवा होलसेलरों की रिहाई नहीं की गई, तो पूरे प्रदेश में दवा केमिस्ट हड़ताल कर देंगे।

    दरअसल 28 फरवरी 2025 को एनसीबी ने पिंजौर में एक दवाई की दुकान पर रेड की थी, उस दुकान का कुछ ऐसी दवाइयां मिली, जोकि प्रतिबंधित थी और यह दवा विक्रेता नहीं बेच सकता था। इस संबंध में होलसेलरों को जानकारी नहीं थी कि पिंजौर के दीप मेडिकोज के पास नारकोटिक्स का लाइसेंस नहीं था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद एनसीबी ने उन होलसेलरों पर कार्रवाई शुरु कर दी, जिन्होंने यह दवाइयां सप्लाई की थी। साथ ही खाद्य एवं औषधि विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए इन सातों होलसेलरों के लाइसेंस 10 दिन के लिए निलंबित कर दिए थे। इसके बाद एनसीबी ने जांच में आगामी कार्रवाई करते हुए एसएस भारती सेक्टर-12, मेडी किंग सेक्टर-20, शर्मा इंटरप्राइजेज सेक्टर-4 के प्रबंधकों को गिरफ्तार कर लिया है।

    वहीं वर्मा मेडिकोज डिस्ट्रीब्यूटर 4, यूआर इंटरप्राइजेज सेक्टर-4, हरे कृष्णा सेक्टर-4 और मोहित इंटरनेशनल इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-2 पंचकूला के प्रबंधकों को नोटिस देकर 14 जुलाई को एनसीबी के पास पेश होने के निर्देश दिए हैं। दवा विक्रेताओं का कहना है कि केमिस्ट शाप के लिए ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट के तहत लाइसेंस लिया जाता है।