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    हरियाणा पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर कैबिनेट में लाया गया अध्यादेश, अब गेंद राज्यपाल के पाले में

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Thu, 01 Sep 2022 05:06 PM (IST)

    हरियाणा में पंचायत चुनाव के जल्द होने की संभावना बन गई है। आज कैबिनेट की बैठक में हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया। इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है।

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    हरियाणा में पंचायत चुनाव जल्द होने की संभावना। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। हरियाणा कैबिनेट में शुक्रवार को हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया गया। अब यह अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा, जिसके बाद पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। 

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    मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आबजर्वेशन दी थी। कैबिनेट में अध्यादेश लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया गया है। सरकार ने बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया। कमीशन ने हर ईकाई की जाति के अनुसार सैंपल सर्वे कराया। आरक्षण किसी भी हालत में 50 फीसदी से अधिक न हो इसका भी ध्यान रखा गया।

    मनोहर लाल ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच के पदों को पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (क) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का 2 प्रतिशत या अधिक है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम 1 पंच होगा।

    मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों को छोड़कर पिछड़ा वर्ग के लिए ड्रा के माध्यम से अलाट किया जाएगा। प्रत्येक चुनाव में रोटेशन के आधार पर वार्ड आरक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार एक ब्लाक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षित किया जाएगा।

    सीएम ने कहा कि पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षण के लिए प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या के उच्चतम तीन गुणा में से ड्रा द्वारा आवंटित किया जाएगा। जहां पर सरपंच का पद पहले से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उन ग्राम पंचायतों को छोड़कर पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी का सबसे बड़ा प्रतिशत है, वहां बाद के चुनावों में रोटेशन द्वारा सरपंच के पद के लिए आरक्षण किया जाएगा।

    मनोहर लाल ने कहा...

    • प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्ग (ए) के लिए वार्ड आरक्षित होंगे और इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस पंचायत में वार्डों की कुल संख्या के अनुपात में लगभग समान होगी।
    • ब्लाक समिति में कुल जनसंख्या की पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में वार्डों को ड्रा द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों के अलावा आवंटित किया जाएगा और बाद के चुनावों में रोटेशन अपनाया जाएगा।
    • प्रत्येक जिला परिषद में भी पिछड़े वर्ग(ए) के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या उस जिला परिषद में वार्डों की कुल संख्या के अनुपात के समान होगी।
    • यह ड्रा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों के अलावा आवंटित किया जाएगा और बाद के चुनावों में रोटेशन अपनाया जाएगा।

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