Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में बलिदानी जवानों के आश्रितों को मिलेंगे अब एक करोड़ रुपये, पाक से तनाव के बीच नायब सरकार ने दोगुनी की राशि

    Updated: Fri, 09 May 2025 10:11 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को दी जाने वाली मुआवज़ा राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया है। यह लाभ हरियाणा के मूल निवासियों पर लागू होगा चाहे वे कहीं भी तैनात हों। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया जिससे सैनिकों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

    Hero Image
    सीएम नायब सैनी ने अनग्रह राशि दोगुनी कर सेनाओं का बढ़ाया मनोबल। फाइल फोटो

    सुधीर तंवर, चंडीगढ़। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर के बीच हरियाणा सरकार ने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के बलिदान पर आश्रितों को एक करोड़ रुपये मिलेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से 50 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा था, जिसे दोगुना कर दिया गया है। विशेष बात यह कि हरियाणा मूल के सभी जवानों के परिजनों को यह राशि दी जाएगी, चाहे वे देश में कहीं पर भी रह रहे हों।

    अनुग्रह अनुदान में 35 प्रतिशत राशि बलिदानी की पति या पत्नी, 35 प्रतिशत बच्चों और 30 प्रतिशत राशि माता-पिता को दी जाएगी। बलिदान देने वाले जवान के अविवाहित होने की स्थिति में पूरा पैसा माता-पिता को बराबर हिस्से में दिया जाएगा। यानी कि 50 प्रतिशत पैसा माता और 50 प्रतिशत पैसा पिता को दिया जाएगा।

    बलिदानी की पत्नी अगर दोबारा विवाह कर लेती है तो भी उसे उसका हिस्सा दिया जाएगा। यदि बलिदानी के कोई संतान नहीं है तो 50 प्रतिशत विधवा और 50 प्रतिशत हिस्सा माता-पिता को मिलेगा। माता और पिता जीवित नहीं हैं तो 50 प्रतिशत राशि विधवा और 50 प्रतिशत बच्चों को मिलेगी।

    मंत्रिमंडल मंडल की बैठक में लिया फैसला

    अविवाहित बलिदानी के माता-पिता जीवित नहीं हैं तो अनुग्रह अनुदान का भुगतान उसके भाई-बहनों को किया जाएगा। कोई अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिछले साल 24 दिसंबर को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में बलिदानियों की राहत राशि दोगुनी करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया गया है। सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

    ऐसे मिलेगा अनुग्रह राशि

    युद्ध, आतंकवादी हमले, सीमा पर झड़प और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा करते समय बलिदान के साथ ही विकलांग होने पर भी अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 35 लाख रुपये, 50 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता पर 25 लाख रुपये और 20 से 49 प्रतिशत दिव्यांगता पर 15 लाख रुपये दिए जाएंगे।

    पिछले साल 23 फरवरी या इसके बाद हताहत होने वाले जवानों को अनुग्रह अनुदान की संशोधित राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, दिल का दौरा, हवाई दुर्घटना, समुद्र में दुर्घटना, आंतरिक सुरक्षा संचालन के दौरान मृत्यु, चुनाव कर्तव्यों, प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान हताहत होने पर भी अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

    यह होंगे पात्र

    सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ), असम राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) और रैपिड एक्शन फोर्स बलिदानी अग्निवीरों के आश्रितों को भी एक करोड़ रुपयेअग्निवीर योजना के तहत लगे बलिदानी अग्निवीरों के आश्रितों को भी बलिदानी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तर्ज पर प्रदेश सरकार एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देगी।

    पांच मई को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय ले चुकी सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। भारतीय सेनाओं में वर्तमान में हरियाणा से 6153 अग्निवीर हैं।