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    हरियाणा में अब 9000 रुपये से कम नहीं होगी पारिवारिक पेंशन, 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए बदल गए नियम

    Updated: Sat, 14 Jun 2025 04:10 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पेंशन में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार अब किसी भी परिवार की पेंशन 9000 रुपये से कम नहीं होगी। यह निर्णय 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का पुनरीक्षण किया जाएगा। सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव करके पेंशनर्स को राहत प्रदान की है।

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    अब नौ हजार रुपये से कम नहीं होगी पारिवारिक पेंशन। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों की पेंशन संशोधित की जाएगी। वित्त विभाग ने नए सिरे से पेंशन निर्धारित करने का फार्मूला तय कर दिया है। अब किसी की भी पारिवारिक पेंशन नौ हजार रुपये से कम नहीं होगी।

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    प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 से पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को राहत देते हुए आठ साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) नियम-2025 के मुताबिक यह नियम पहली जनवरी 2016 से लागू माने जाएंगे।

    सभी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स, जो प्रथम जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे या उनकी मृत्यु हो गई थी, के वेतनमान को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार पुनरीक्षित किया जाएगा।

    सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन प्रथम जनवरी 2016 के वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जबकि वेतन का 30 प्रतिशत पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन होगी।

    उन सरकारी कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु प्रथम जनवरी 1986 से पहले हो गई थी, के अप्रयोगमूलक वेतन की गणना प्रथम जनवरी 1986 को प्राप्त हुए वेतनमान के आधार पर की जाएगी।

    उन सरकारी कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति प्रथम जनवरी 1986 से जनवरी 2016 के बीच हुई थी, के मामले में, पेंशन की गणना प्रथम जनवरी 2016 के वेतन को आधार मानते हुए की जाएगी। उन सभी मामलों में, जहां पेंशनर की

    सेवा पूर्ण पेंशन के लिए अपेक्षित न्यूनतम सेवा से कम थी, हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 में यथाविहित अनुपात में पेंशन घटाई जाएगी। किसी भी मामले में पेंशन 9000 रुपये मासिक से कम नहीं होगी।