अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए कड़ी सजा नहीं मिलेगी, सीएम नायब सैनी का मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला
अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होगा। इससे छोटे अपराध करने वालों को राहत मिलेगी और न्याय प्रणाली पर बोझ कम होगा।

अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए कड़ी सजा नहीं मिलेगी (File Photo)
राब्यू, पंचकूला। अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए कड़ी सजा नहीं मिलेगी। पहली बार गलती करने वालों को जेल या भारी दंड की बजाय केवल चेतावनी या सलाह दी जाएगी। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा जन विश्वास (प्रविधानों में संशोधन) अध्यादेश-2025 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यह पहल भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालन बोझ को कम करने और छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नए अध्यादेश से 17 विभागों द्वारा प्रशासित 42 राज्य अधिनियमों में निहित 164 प्रविधानों को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा।
छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आरोपित को आपराधिक दंड नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही जन विश्वास (प्रविधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 के तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रविधानों को अपराध मुक्त कर चुकी है। जारी परामर्श के अनुसरण में हरियाणा ने राज्य स्तर पर भी ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपने कानूनों की व्यापक समीक्षा की है।
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