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    'पॉक्सो मामले में पीड़िता-आरोपी के बीच नहीं हो सकता समझौता', जानिए किस केस की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने दिया यह फैसला

    Updated: Thu, 31 Jul 2025 06:24 PM (IST)

    पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म मामले में समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया। आरोपी पर 13 वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म का आरोप था। कोर्ट ने नाबालिगों और वयस्कों के बीच शक्ति असंतुलन को देखते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए है।

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    पोक्सो मामले में पीड़िता-आरोपी के बीच नहीं हो सकता समझौता- हाईकोर्ट

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पीड़िता और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर पोक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। उस व्यक्ति पर 13 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म का आरोप था।

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    कथित तौर पर याचिकाकर्ता पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया और वह याचिकाकर्ता बिहार में उसके साथ रहने लगी। चार महीने बाद पुलिस ने उसे आरोपित की हिरासत से बरामद किया। वर्तमान मामले में अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं।

    आरोपी ने समझौता के आधार पर एफआईआर रद करने के लिए याचिका दायर की, क्योंकि उसने पीड़िता से विवाह किया था। जस्टिस जस गुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि कानून नाबालिगों और वयस्कों के बीच अंतर्निहित शक्ति असंतुलन और क्षमता में असमानता को मान्यता देता है, जो शोषणकारी या अपमानजनक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है।

    यह कानून अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों से जुड़ी यौन गतिविधियों को अपराध घोषित करके नाबालिगों को पूर्ण-सुरक्षा प्रदान करता है, जिन्हें उनकी आयु के आधार पर कानूनी रूप से सूचित सहमति देने में असमर्थ माना जाता है।

    न्यायालय ने आगे कहा कि पाक्सो अधिनियम ने "ब्राइट -लाइन नियम" को अपनाया है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि नाबालिगों के पास यौन गतिविधि के मामलों में सूचित सहमति देने की कानूनी या विकासात्मक क्षमता नहीं है, और यह नाबालिगों के लिए यौन शोषण से सुरक्षा का एक स्पष्ट क्षेत्र बनाने के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत विधायी इरादे को दर्शाता है।

    न्यायालय ने कहा कि विवाह की आयु और यौन क्रियाकलाप के लिए सहमति को एक निश्चित वैधानिक न्यूनतम आयु पर निर्धारित करने के पीछे तर्क इस मान्यता पर आधारित है कि नाबालिगों में यौन क्रियाओं के लिए सूचित सहमति देने के लिए अपेक्षित मानसिक परिपक्वता और मनोवैज्ञानिक क्षमता का अभाव होता है।

    न्यायालय ने कहा कि यह स्थिति संरक्षणवादी उद्देश्य से उत्पन्न होती है, जिसके तहत कानून इस धारणा पर काम करता है कि नाबालिगों के यौन गतिविधियों में लिप्त होने की प्रकृति, निहितार्थ और संभावित परिणामों को पूरी तरह से समझने या सराहना करने की क्षमता का अभाव है।

    जस्टिस ने स्पष्ट किया कि वास्तव में नाबालिगों की सहमति देने की क्षमता स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट है, यहां तक कि उन परिस्थितियों में भी जहां ऐसी सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई प्रतीत होती है। वर्तमान मामले में न्यायालय ने समझौते के आधार पर पाक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म के मामलों की एफआइआर को रद्द करने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का विश्लेषण किया।

    पक्ष में उठाया गया एक तर्क यह था कि विवाह और अभियुक्त के साथ निरंतर सहवास, पीड़िता की निरंतर सहमति और प्रतिकूल कार्यवाही से बचने की उसकी इच्छा को दर्शाता है।उपरोक्त को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस तरह के मामलों की खतरनाक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि समझौते के आधार पर एफआइआर को रद्द करने के खिलाफ है।

    यह देखते हुए कि आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया था और 9 वर्षों के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था तथा पीड़िता ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था, न्यायालय ने समझौते के आधार पर एफआईआर रद करने से इनकार कर दिया।