हरियाणा में नया आदेश, लाइसेंस और सीएलयू के लिए अब निर्धारित समय में ही कर सकेंगे आवेदन
हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने लाइसेंस और सीएलयू मामलों के लिए आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। अब आवेदन केवल निर्धारित अवधि में ही स्वीकार किए जाएंगे। यह व्यवस्था उन मामलों में लागू होगी जिनमें क्षेत्रफल या लाइसेंस की सीमा तय है। सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होंगे। इस कदम से निवेशकों को निश्चित समय मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने लाइसेंस और सीएलयू (चेंज आफ लैंड यूज) के लिए आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नया शेड्यूल जारी किया है। विभाग के निदेशक अमित खत्री द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 नवंबर 2017 की नीति के दायरे में आने वाले सभी लाइसेंस व सीएलयू मामलों में अब केवल तय अवधि में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
नए आदेश के तहत आवेदन विंडो सालभर निर्धारित अंतराल पर खुलेंगी। जिन मामलों में क्षेत्रफल या लाइसेंस-अनुमतियों की संख्या पर सीमा तय है, उन्हीं के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होंगे।
इस दौरान विभाग की आइटी शाखा को पोर्टल पर विंडो खोलने और समय पर बंद करने की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ने डायरी शाखा को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि के बाहर किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार न किया जाए। विंडो खुलने के लिए पूरा शेड्यूल तय किया है।
जनवरी–फरवरी में विंडो पहली से 15 जनवरी तक, फिर पहली मार्च से 15 मार्च तक, पहली मई से 15 मई तक, पहली जुलाई से 15 जुलाई तक, पहली सितंबर से 15 सितंबर तक और पहली नवंबर से 15 नवंबर तक विंडो ओपन रहेगी। विभाग का मानना है कि इस कदम से निवेशकों और आवेदकों को निश्चित समय मिलेगा, अनिश्चितता खत्म होगी और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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