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हरियाणा में नई गाइडलाइन जारी, निजी स्‍कूलों को बड़ी राहत, होटल-रेस्‍टोरेंट को छूट संग पाबंदी भी

हरियाणा सरकार ने सोमवार देर रात राज्‍य अनलॉक 1.0 के तहत नई गाइडलाइन जारी की। राज्‍य सरकार ने फीस वसूली को लेकर निजी स्‍कूलों को बडी राहत दी है। वे जून से फीस वसूल सकेंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Mon, 01 Jun 2020 11:24 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jun 2020 11:24 PM (IST)
हरियाणा में नई गाइडलाइन जारी, निजी स्‍कूलों को बड़ी राहत, होटल-रेस्‍टोरेंट को छूट संग पाबंदी भी

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा की मनोहरलाल सरकार ने सोमवार देर रात अनलॉक-1.0 के तहत नई गाइडलाइन जारी की। राज्‍य सरकार ने इसमें निजी स्‍कूलों को बड़ी राहत दी है। अब वे जून से रेगुलर फीस वसूल सकेंगे। इसके साथ ही हरियाणा में होटल और रेस्टोरेंट अब खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे। रात आठ बजे तक पैकिंग का आखिरी आर्डर लिया जा सकेगा और रात नौ बजे किचन बंद करनी होगी। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को होटल में ठहरने या खाना परोसने की इजाजत नहीं होगी।

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हरियाणा सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि निजी स्‍कूल जून से रेगुलर फीस की वसूली कर सकेंगे। अब तक इस पर रोक लगी हुई थी। सरकार ने निजी स्कूलों के लिए कई गाइडलाइंस जारी की है। स्‍कूल मासिक ट्यूशन फीस नहीं बढ़ा पाएंगे।  इसके साथ ही वे मासिक फीस के साथ किसी भी तरह का अघोषित शुल्‍क (hidden charges) नहीं ले पाएंगे।

इतना ही नहीं निजी स्‍कूल लॉकडाउन की अवधि का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी नहीं ले सकेंगे। इस नई गाइडलाइन में कहा गया है कि निजी स्‍कूल इस साल ड्रेस, पाठ्यपुस्‍तक या कोई भी प्रैक्टिकल फाइल चेंज नहीं कर पाएंगे। सरकार ने कहा है कि निजी स्‍कूल फीस नहीं देने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काट पाएंगे ।

​​​​​होटल-रेस्टोरेंट कर सकेंगे होम डिलीवरी, ठहरने की इजाजत नहीं

राज्‍य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि होटल-रेस्‍टोरेंट खुलेंगे और होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। वहां किसी के खाने या ठहरने की इजाजत नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइड लाइन को लागू करते हुए रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। होटल व रेस्टोरेंट को नियमित रूप से सभी सुविधाओं के साथ खोलने का फैसला सरकार 6 जून को करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 8 जून से इन्हेंं खोलने की गाइड लाइन जारी की है। हरियाणा अपने हिसाब से इन्हेंं खोलने का फार्मूला तय करेगा।

गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में अब सभी दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अनलॉक में न लेफ्ट-राइट है और न ही ऑड-ईवन। सभी दुकानें खुल सकेंगी। जिन बाजारों में भीड़ अधिक होती है, वहां संबंधित डीसी व्यापारियों व मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके फैसला करेंगे। 6 जून को सीएम की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रियों व अधिकारियों की बैठक में धार्मिक  स्थलों को खोलने के अलावा अनलॉक के अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा होगी।

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