हरियाणा में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, नायब सरकार ने वेतन में की बढ़ोतरी; अगले साल एक जनवरी से मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार ने अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया है। जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, और वेतन 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी की। यह निर्णय विभिन्न विभागों द्वारा वेतन वृद्धि के प्रस्तावों के बाद लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को उचित वेतन मिल सके। प्रत्येक श्रेणी में तीन स्तरों के लिए अलग-अलग वेतन दरें निर्धारित की गई हैं।
-1762174348028.webp)
नायब सरकार ने कर्मचारियों की वेतन में की बढ़ोतरी। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (पार्ट टाइम) और दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजिज) कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का निर्णय लिया है। राज्य के 22 जिलों में काम करने वाले इन कर्मचारियों के जिलों को अलग-अलग श्रेणी में आवंटित कर वेतनमान तय किये जाते हैं।
अभी तक दो श्रेणियों में राज्य के सभी जिलों को आवंटित किया गया था, जिन्हें अब तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है। कर्मचारियों का संशोधित वेतन एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। पहले प्रथम श्रेणी में आने वाले जिलों में कर्मचारियों को 17 हजार 520 रुपये वेतन मिलता था, जबकि दूसरी श्रेणी में आने वाले जिलों के लिए 21 हजार 200 रुपये मासिक निर्धारित था। सरकार ने जिलों में प्रथम श्रेणी जोड़ते हुए वेतन में बढ़ोतरी की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
हालांकि, एक जुलाई को भी ऐसी ही अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन इसे मामूली संशोधन के साथ दोबारा नये सिरे से जारी किया गया है। वेतन बढ़ोतरी का निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा वेतन वृद्धि के संबंध में दिए गए प्रतिवेदनों के बाद लिया गया है, ताकि अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिल सके। राज्य को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है और हर श्रेणी में तीन स्तर (लेवल) के लिए अलग-अलग वेतन दरें तय की गई हैं।
तीन श्रेणियों में सभी जिले विभाजित
श्रेणी-एक : इसमें आने वाले जिलों में अब लेवल-एक कर्मचारियों को 19 हजार 900 रुपये प्रतिमाह, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल-2 कर्मचारियों को 23 हजार 400 रुपये प्रतिमाह, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटा, जबकि लेवल-3 कर्मचारियों को 24 हजार 100 रुपये प्रतिमाह, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटा दिया जाएगा।
श्रेणी-2 : इसमें आने वाले जिलों में लेवल-1 के लिए 17 हजार 550 रुपये प्रतिमाह, 675 रुपये प्रतिदिन और 84 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। लेवल-2 के लिए 21 हजार रुपये प्रतिमाह, 808 रुपये प्रतिदिन और 101 प्रति घंटा, जबकि लेवल-3 के लिए 21 हजार 700 रुपये प्रतिमाह, 835 रुपये प्रतिदिन और 104 रुपये प्रति घंटा वेतन निर्धारित किया गया है।
श्रेणी-3 : इसमें आने वाले जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 16 हजार 250 रुपये प्रतिमाह, 625 प्रतिदिन और 78 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। लेवल-2 कर्मचारियों को 19 हजार 800 रुपये प्रतिमाह, 762 रुपये प्रतिदिन और 95 प्रति घंटा, जबकि लेवल-3 कर्मचारियों को 20 हजार 450 रुपये प्रतिमाह, 787 प्रतिदिन और 98 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।