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    नैना चौटाला व अन्य विधायकों की सदस्यता रद करने के मामले में नौ अप्रैल को होगी बहस

    By Dayanand SharmaEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Sat, 09 Dec 2023 01:53 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जेजेपी नेता नैना चौटाला ( Naina Chautala) व अन्य तीन की हरियाणा विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने के खिलाफ याचिका पर बहस नौ अप्रैल को तय की है। इस मामले में अभय चौटाला की तरफ से जवाब दायर कर नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद करने के फैसले को सही ठहराया गया है।

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    नैना चौटाला व अन्य विधायकों की सदस्यता रद करने के मामले में नौ अप्रैल को होगी बहस

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Politics:  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जेजेपी नेता नैना चौटाला व अन्य तीन की हरियाणा विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने के खिलाफ याचिका पर बहस नौ अप्रैल को तय की है। इस मामले में अभय चौटाला की तरफ से जवाब दायर कर नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद करने के फैसले को सही ठहराया गया है।

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    नैना चौटाला ने सदस्यता रद करने को दी थी चुनौती

    तेरहवीं विधानसभा में नैना चौटाला ने स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया है।

    अभय चौटाला ने विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की थी मांग की

    इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी। इन विधायकों में नैना चौटाला भी शामिल थी, जो जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला की मां है।

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    ये विधायक हो गए थे अयोग्य 

    राजदीप फौगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर द्वारा अयोग्य करार दिया गया था। बता दें कि पहले ये सभी इनेलो के विधायक थे, लेकिन बाद में इनमें से चार ने जेजेपी और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तत्कालीन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने एक शिकायत पर चार विधायकों को अयोग्य करार दिया था।

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