Haryana News: हरियाणा ऐतिहासिक स्मारकों के पास खनन पर लगाम, लिस्ट में शामिल ये नाम
हरियाणा में 14 प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के 15 मीटर के दायरे में खनन और निर्माण पर रोक लगाने की तैयारी है। इससे आगे 30 मीटर के क्षेत्र में निर्माण के लिए सरकार से मंज़ूरी लेनी होगी। विरासत और पर्यटन विभाग ने इस संबंध में आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं ताकि स्मारकों को सुरक्षित किया जा सके और Haryana की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व के 14 स्मारकों के 15 मीटर के दायरे में खनन और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की तैयारी है। इससे आगे के 30 मीटर क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए सरकार से मंजूरी लेकर नक्शा पास कराना होगा।
विरासत और पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन ने 10 जिलों में स्थित इन संरक्षित स्मारकों के 15 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिषिद्ध और इससे आगे के 30 मीटर क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित करने को लेकर हितधारकों से दो महीने में आपत्तियां और सुझाव मांगें हैं।
संरक्षित सीमा से 15 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिषिद्ध करने का मतलब है कि यहां न कोई खनन होगा और न कोई निर्माण किया जा सकेगा। इससे आगे के 30 मीटर को विनियमित क्षेत्र घोषित करने का अर्थ है कि संबंधित क्षेत्र में भवन बनाने के लिए विनियमित क्षेत्र कार्यालय से भवन का नक्शा पास कराना होगा। अन्यथा भवन को अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
इन स्मारकों के पास खनन और निर्माण होगा बंद
- रानी की ड्योढी -रेवाड़ी शहर -रेवाड़ी
- सोलह राही तालाब -रेवाड़ी शहर -रेवाड़ी
- बड़ा तालाब -रेवाड़ी शहर -रेवाड़ी
- बावड़ी -नारनौल -महेंद्रगढ़
- किला इस्लामपुर-इस्लामपुर
- बोस्ती मस्जिद -बोस्ती -फतेहाबाद
- बोस्ती मस्जिद -भूना बोस्ती -फतेहाबाद
- चौधरी काशीराम की हवेली तथा कचहरी -होडल
- पलवल जरासंध का टीला -संधाई (बिलासपुर)
- यमुनानगर खुंगा कोठी -खुंगा -जींद
- अतिथि गृह भाई उदय सिंह -पिहोवा -कुरुक्षेत्र
- बागावाली कोठी -दुजाना -झज्जर
- एसडीएम निवास -कैथल -कैथल
- पृथ्वीराज की कचहरी -तोशाम -भिवानी
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