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    हरियाणा: कांग्रेस विधायक मामन खान को हाईकोर्ट से राहत, ट्रायल पर लगी अंतरिम रोक

    Updated: Fri, 08 Aug 2025 03:18 PM (IST)

    हरियाणा के नूंह जिले से जुड़े मामलों में आरोपी कांग्रेस विधायक मामन खान को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे दो केसों की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामन खान ने पहले भी एफआईआर के ट्रायल अलग करने के खिलाफ याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई थी।

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    मामन खान को हाई कोर्ट से राहत। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के नूंह जिले के चर्चित मामलों में आरोपित कांग्रेस विधायक मामन खान को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके विरुद्ध चल रहे दो केस कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।

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    मामले की सुनवाई जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ के समक्ष हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और सिद्धार्थ भुक्कल की ओर से दलील दी गई कि मामन खान के खिलाफ विभिन्न एफआईआर में दर्ज मामलों की सुनवाई को अलग-अलग कर दिया गया है, जबकि अन्य सह-अभियुक्तों की ट्रायल एक साथ चल रही है।

    मामले में पूर्व में दो अन्य एफआईआर के ट्रायल को अलग करने के खिलाफ भी मामन खान ने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिकाएं 12 दिसंबर 2024 को खारिज कर दी गई थीं। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, जिसमें फैसला सुरक्षित रखा गया है और फिलहाल ट्रायल पर रोक है।

    याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक समान मुद्दे पर सुनवाई लंबित है, तो अन्य मामलों में भी कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से उपस्थिति दर्ज की और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

    कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 30 अक्टूबर 2025 तय करते हुए तब तक सेशन केस नंबर 498 और 499 की कार्यवाही पर रोक लगा दी।