हरियाणा: HKRN के तहत लगे TGT को बड़ी राहत, बिना अनुमति के किसी भी शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा; निर्देश जारी
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत TGT शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने राहत दी है। उन्हें 30 नवंबर तक सेवा विस्तार मिला है। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को बिना अनुमति किसी भी शिक्षक को हटाने से मना किया है। आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन सहायकों का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है।
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बिना अनुमति के किसी भी शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राजकीय स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत टीजीटी (प्रशिक्षित ग्रेज्यूएट टीचर) को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। टीजीटी को एक महीने का सेवा विस्तार दिया गया है, यानि 30 नवंबर तक शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त हिदायत जारी की गई है कि बिना अनुमति के किसी भी शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देशों में मौलिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मुख्य सचिव के अनुमोदन के बाद शिक्षकों को सेवा विस्तार दिया गया है, ताकि विद्यालयों में शिक्षण कार्य बाधित न हो। इसके साथ ही विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा आर्ट एजुकेशन सहायक और फिजिकल एजुकेशन सहायकों को भी बड़ी राहत दी गई है, उनका कार्यकाल भी 30 नवंबर तक बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
निदेशालय द्वारा सभी स्कूल प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों और डीडीओएज को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी अध्यापक कार्य मुक्त न हो, सभी अपने-अपने विद्यालयों में नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे।
शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि किसी अध्यापक को कार्यमुक्त करने की आवश्यकता हो तो संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाए और निदेशालय से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
सेवा विस्तार किए गए शिक्षकों पर पूर्व निर्धारित शर्तें और नियमों के तहत लागू रहेंगे और सभी विद्यालय इसकी अनुपालना करें।

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