Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा: अब एक कानून से चलेंगे स्थानीय निकाय, नए नियमों से नगर निगमों की वैधता पर असमंजस

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:11 PM (IST)

    हरियाणा में सभी नगर निगम, परिषद और पालिकाएं अब एक ही कानून से चलेंगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरियाणा म्युनिसिपल (नगर निकाय) विधेयक-2025 ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा: अब एक कानून से चलेंगे स्थानीय निकाय। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब सभी नगर निगम, परिषद और पालिकाएं एक ही कानून से चलेंगे। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरियाणा म्युनिसिपल (नगर निकाय) विधेयक-2025 पारित कर दिया गया है।

    हालांकि, नए नियमों से नगर निगमों की कानूनी वैधता पर असमंजस खड़ा हो गया है। नए कानून के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों पर नगर परिषद होंगी, चाहे वहां की जनसंख्या कितनी भी हो, जबकि प्रदेश के कुल 11 नगर निगमों में से 10 जिला मुख्यालय पर हैं। सिर्फ मानेसर ही उपमंडल मुख्यालय पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्तमान में लागू दोनों म्युनिसिपल कानूनों अर्थात हरियाणा म्युनिसिपल अधिनियम-1973 और हरियाणा नगर निगम कानून अधिनियम-1994 को समाप्त कर तीनों प्रकार की म्युनिसिपल संस्थाओं के लिए एक ही व्यापक कानून बनाया गया है।

    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता और म्युनिसिपल कानून के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि नए कानून की धारा तीन के अनुसार अधिकतम 50 हजार तक की मौजूदा जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका समिति, 50 हजार से तीन लाख तक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम का गठन किया जाएगा।

    साथ ही यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी जिले के मुख्यालय पर नगर निकाय इसकी जनसंख्या को ध्यान में रखे बिना एक नगर परिषद होगी।

    साधारण शब्दों में इसका अर्थ यही निकलता है कि हर जिला मुख्यालय पर, बेशक वहां की जनसंख्या कितनी हो, वहां नगर परिषद ही होगी। एडवोकेट हेमंत ने कहा कि अब नियमों में ऐसा उल्लेख क्यों और किस उद्देश्य से किया गया है, इस बारे में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ही बता सकता है।

    प्रदेश के कुल 11 नगर निगमों में से 10 निगम अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, करनाल, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर जिला मुख्यालयों पर स्थित हैं, जबकि मानेसर नगर निगम उपमंडल मुख्यालय पर है।

    इसके अलावा 12 जिला मुख्यालयों भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, नारनौल, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, सिरसा और थानेसर (कुरुक्षेत्र) में नगर परिषद स्थापित हैं। 23वां जिला बनने जा रहे हांसी में भी नगर परिषद हैं। 11 अन्य स्थानों अंबाला सदर, बहादुरगढ़, गोहाना, होडल, कालका, मंडी डबवाली, नरवाना, पटौदी जाटौली मंडी, समालखा, सोहना और टोहाना में भी नगर परिषद हैं।