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    Haryana News: 60 साल से अधिक उम्र के राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू, हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

    हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नीति के अनुसार 60 साल से अधिक उम्र के सभी राशन डिपो धारकों के लाइसेंस पहली अप्रैल से निरस्त हो गए हैं। इसके चलते 1250 राशन डिपो के लाइसेंस खत्म हो गए हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर 31 मार्च तक स्टे लगाया हुआ था। हालांकि अब राशन डिपो धारकों को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है।

    By Sudhir Tanwar Edited By: Deepak Saxena Updated: Sat, 06 Apr 2024 05:32 PM (IST)
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    60 साल से अधिक उम्र के राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू (सांकेतिक)।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 60 साल की आयु पूरी कर चुके 1250 राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस खत्म हो गए हैं। मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर 31 मार्च तक स्टे लगाया हुआ था। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नीति के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी राशन डिपो धारकों के लाइसेंस पहली अप्रैल से स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। वहीं, प्रभावित राशन डिपो संचालकों की नजर अब हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है।

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    60 साल से अधिक के राशन डिपो धारकों के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू

    प्रदेश में कुल 9500 राशन डिपो हैं, जिनके माध्यम से गरीब परिवारों को राशन दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने डिपोधारकों के लिए नई पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले डिपोधारकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। न ही इन डिपोधारकों को अप्रैल से किसी भी प्रकार का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इन डिपो को नजदीकी डिपो होल्डरों के साथ अस्थायी रूप से अटैच किया जाएगा, जहां गरीब परिवार राशन ले सकते हैं।

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    नए नियमों को डिपो होल्डर एसोसिएशन ने दी चुनौती

    नए नियम को कैथल डिपो होल्डर एसोसिएशन ने चुनौती दी हुई है। मामले में हाल ही में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क करते हुए दावा किया कि फैसला उनके पक्ष में आया है। इस पर संबंधित अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के वकील से संपर्क साधा तो उसने भी इस सूचना को सही बताया। लेकिन विभाग को हाई कोर्ट से अभी तक इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। विभाग को हाई कोर्ट के आदेश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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