हरियाणा BJP अध्यक्ष को अदालत से बड़ी राहत, कसौली दुष्कर्म मामले में मिली क्लीन चिट; केस फाइल बंद
कसौली दुष्कर्म मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और गायक रॉकी मित्तल को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ केस बंद कर दिया है। पीड़िता ने साल 2023 में दोनों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी। शिकायतकर्ता के अदालत में पेश न होने के कारण केस बंद कर दिया गया।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हिमाचल में कसौली दुष्कर्म मामले में अदालत ने हरियाणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली और सिंगर रॉकी मित्तल को बड़ी राहत दी है। इस मामले में अदालत ने दोनों के खिलाफ केस बंद कर दिया है। इस मामले में फरवरी माह में कसौली पुलिस ने अदालत में कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने 18 फरवरी को सुनवाई की।
इस दौरान दिल्ली निवासी शिकायतकर्ता को 6 मार्च को पेश होने के आदेश दिए गए थे। लेकिन उस दिन शिकायतकर्ता अदालत में पेश नहीं हुई। जिसके बाद अदालत ने 12 मार्च तारीख तय की। लेकिन इस दिन भी शिकायतकर्ता कोर्ट में पेश नहीं हुई। जिसके बाद अदालत ने इस मामले को बंद कर दिया। वहीं, कसौली पुलिस महिला द्वारा दिए पते पर समन देने के लिए दिल्ली में गई लेकिन हर बार वहां कोई नहीं मिला।
होटल में किया दुष्कर्म: शिकायतकर्ता
जनवरी माह में हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक होटल में विवाहित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई थी। इस मामले में पीड़िता ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और गायक रॉकी मित्तल पर आरोप लगाए थे। जिसके बाद दुष्कर्म सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि यह घटना साल 2023 की है।
महिला ने लगाए ये आरोप
महिला ने आरोप लगाया था कि बडौली व मित्तल ने नौकरी देने व मॉडल बनाने का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया था। करीब डेढ़ साल बाद हुई शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के साथ होटल में जाकर छानबीन भी की थी। साक्ष्यों के अभाव में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट अदालत में पेश की थी।
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