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    18 साल पुराना मामला... पंजाब के पूर्व सीएम हत्याकांड का दोषी जगतार सिंह हवारा बरी, RDX मामले में सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस

    By Jagran NewsEdited By: Shoyeb Ahmed
    Updated: Wed, 22 Nov 2023 08:06 PM (IST)

    पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी जगतार सिंह हवारा को 18 साल पुराने देश के खिलाफ जंग छेड़ने और एक्सप्लोसिव एक्ट मामले में जिला अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत में पुलिस उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई। बता दें कि सेक्टर-36 थाना पुलिस ने हवारा के खिलाफ साल 2005 में मामला दर्ज किया था।

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    बब्बर खालसा के आतंकी जगतार सिंह हवारा को किया गया बरी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड (Beant Singh Murder Case) के दोषी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (Babbar Khalsa International) के आतंकी जगतार सिंह हवारा को 18 साल पुराने देश के खिलाफ जंग छेड़ने और एक्सप्लोसिव (RDX) एक्ट मामले में जिला अदालत ने बरी कर दिया है।

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    हवारा के खिलाफ यह मामला एडीजे नरिंदर सिंह की अदालत में चल रहा था। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हवारा को हर सुनवाई में वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिये पेश किया जाता था। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने हवारा के खिलाफ वर्ष 2005 में केस दर्ज किया था।

    गवाह ने पहचानने से किया इनकार

    जगतार सिंह हवारा के वकील अमर सिंह चहल ने बताया कि मामले में गवाह ने जगतार सिंह हवारा को पहचानने से मना कर दिया। चहल ने अदालत में दलील दी कि इस मामले में मुख्य दोषी परमजीत सिंह उर्फ सुखा और कमलजीत सिंह उर्फ मान को अदालत सात साल की सजा सुना चुकी है।

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    पुलिस का था ये आरोप

    पुलिस का आरोप था कि हवारा व उसके साथी खालिस्तान बनाने और देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे थे। पुलिस को इनसे एक पिस्टल, पांच कारतूस और 450 ग्राम एक्सप्लोसिव बरामद हुआ था। पुलिस ने उन्हें सेक्टर-35 के किसान भवन के पास एक्सप्लोसिव के साथ पकड़ा था।

    हवारा पर लगाई थी ये धाराएं

    सेक्टर-36 थाना पुलिस ने हवारा के खिलाफ आइपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ना), 121ए (जंग के लिए उकसाना), 122 (गोलाबारूद इकट्ठा करना), 153 (सद्भाव बिगाड़ना), 120बी (दो से अधिक व्यक्ति अपराध के लिए सहमत) के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25,54,59 और एक्सप्लोसिव एक्ट 1908 की धारा 4,5,6 के तहत केस दर्ज किया था।

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