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    गृह जिले में नहीं लग सकते SP, भिवानी की एसपी अपवाद, जानें कौन हैं IPS संगीता कालिया

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Tue, 26 May 2020 07:07 PM (IST)

    आइएएस व आइपीएस अधिकारी अमूमन गृह जिलों में तैनात नहीं होते। हालांकि हरियाणा में भिवानी की एसपी संगीता कालिया इसकी अपवाद हैंं।

    गृह जिले में नहीं लग सकते SP, भिवानी की एसपी अपवाद, जानें कौन हैं IPS संगीता कालिया

    जेएनएन, चंडीगढ़। IAS और IPS अफसरों को अमूमन गृह जिले में उपायुक्त (DC) व पुलिस अधीक्षक (SP) नहीं लगाया जाता है। पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ विवाद के चलते सुर्खियों में रहीं संगीता कालिया इकलौती IPS अधिकारी हैं जिन्हें उनके गृह जिले भिवानी में लगाया गया है।

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    15 फरवरी को हरियाणा काडर की 2010 बैच की IPS संगीता कालिया को नूंह से हटाकर भिवानी की SP बनाया गया था। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि सामान्य तौर पर किसी भी राजपत्रित अधिकारी ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी को अपने गृह जिले में पोस्टिंग नहीं दी जाती है। खासकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस के दो सर्वोच्च अधिकारियों DC और SP का विषय हो तो इस संबंध में नियम का पालन और जरूरी हो जाता है। हालांकि IAS या IPS अधिकारी अपने सेवा काल में एक बार अपने गृह जिले को उपयुक्त कारण बताकर पोस्टिंग का अनुरोध भी कर सकता है।

    बता दें, नवंबर 2015 में फतेहाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे कैबिनेट मंत्री अनिल विज से तत्कालीन SP संगीता की अवैध शराब बिक्री को लेकर आपस में तीखी बहस हो गई थी। मंत्री के कहने पर SP जब बैठक से नहीं गईं तो विज खुद वहां से चले गए। इसके बाद उन्हें मानेसर में इंडियन रिजर्व बटालियन की कमांडेंट लगा दिया गया था। अप्रैल 2018 में उन्हेंं पानीपत की SP बनाया गया, लेकिन विज की अगुवाई वाली कष्ट निवारण समिति की बैठकों से नदारद रहने पर उन्हें दो माह में ही बदलकर कमांडेंट, प्रथम इंडियन रिजर्व बटालियन, भोंडसी, गुरुग्राम भेज दिया गया।

    सवा साल से पुलिस स्थापना कमेटी का इंतजार

    इंस्पेक्टर रैंक के कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता और SP-DSP की बदली की सिफारिश के लिए गठित होने वाली पुलिस स्थापना कमेटी सवा साल भी नहीं बन पाई है। 10 जनवरी 2019 को हरियाणा पुलिस कानून 2007 में एक नई धारा 34 डालकर पुलिस स्थापना कमेटी गठित करने का नियम बनाया गया था। अभी तक यह कमेटी गठित नहीं हो पाई है। इस कमेटी के चेयरमैन राज्य के पुलिस महानिदेशक और सदस्यों में इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख, पुलिस मुख्यालय के प्रशासनिक विंग के प्रमुख और कानून-व्यवस्था के मुखिया शामिल होते हैं।

     

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