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Haryana News: हरियाणा सरकार और विजिलेंस को HC की चेतावनी, अगली सुनवाई पर नहीं दिया जवाब तो भरना होगा जुर्माना; जानें मामला

Haryana News हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और विजिलेंस को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं आया तो दोनों जुर्माने के लिए तैयार रहें। फरीदाबाद निवासी कृष्ण लाल गेरा ने याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया कि निगम के अधिकारी निजी कंपनियों के साथ मिलीभगत कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं।

By Dayanand Sharma Edited By: Himani Sharma Published: Fri, 29 Mar 2024 05:27 PM (IST)Updated: Fri, 29 Mar 2024 05:27 PM (IST)
हरियाणा सरकार और विजिलेंस को HC की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। फरीदाबाद नगर निगम अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर निजी कंपनियों को बिना कार्य के ही भुगतान तथा फर्जी बिलों के भुगतान से निगम को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व विजिलेंस ब्यूरो से जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में अभी तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

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सुनवाई तक नहीं दिया जवाब तो भरना होगा जुर्माना

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं आया तो दोनों जुर्माने के लिए तैयार रहें। फरीदाबाद निवासी कृष्ण लाल गेरा ने याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया कि निगम के अधिकारी निजी कंपनियों के साथ मिलीभगत कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। निजी कंपनियों को बिना किसी काम के फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान किया जा रहा है।

रिसर्च टीम ने 2015 में लिए थे सड़कों के नमूने

हाईकोर्ट को बताया गया कि एक रिसर्च टीम ने 2015 में सड़कों के नमूने लिए थे और जब उनकी जांच की गई तो पाया गया कि इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री निम्न गुणवत्ता की थी। याची ने कहा कि सभी प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल हो यह सुनिश्चित करना निगम की जिम्मेदारी है लेकिन ऐसा नहीं किया गया और बिल पास कर दिए गए।

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जांच के बाद ही हो सकेगी पहचान

याची ने कहा कि सरकारी संपत्ति को इस प्रकार दुरुपयोग न हो इसके लिए अभी कदम उठाने की जरूरत है। याची ने हाई कोर्ट से अपील की कि सड़क, फुटपाथ, सीवरेज व अन्य विकास कार्यों में घटिया सामग्री इस्तेमाल हुई है या बढ़िया इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जांच के बाद ही पहचान हो सकेगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

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