Haryana Cabinet meeting में कई अहम फैसले, गांवों में बिजली महंगी होगी, मानेसर नया नगर निगम
Haryana Cabinet meeting हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। हरियाणा कैबिनेट बैठक में रियल इस्टेट को बड़ी राहत दी जा सकती है। इसके साथ ही मानेसर को अलग नगर निगम का दर्जा देने का भी फैसला हो सकता है।

चंडीगढ़, जेएनएन। Haryana Cabinet meeting: हरियाणा कैबिनेट क बैठक में कई अहम फैसले किए गए। राज्य सरकार ने गांवों में बिजली महंगी हो गई है। अब ग्राम पंचायतों को बिजली पर टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया है। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों को बिजली बिल पर दो फीसदी टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने मानेसर को नगर निगम बनाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने नई उद्योग और रोजगार नीति 2020 को भी मंजूरी दे दी।
गांवों में बिजली बिल पर दो फीसद पंचायत टैक्स लगेगा, खेती पर रहेगी छूट
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में करीब दो दर्जन फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार ने पंचायतों की आय बढ़ाने की मंशा से गांवों में बिजली महंगी कर दी है। ग्राम पंचायतों को गांवों के घरेलू व औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं पर दो फीसदी पंचायत टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। इससे ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं पर करीब 125 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इतनी ही राशि ग्राम पंचायतों के खाते में विकास कार्यों के लिए भी जमा हो सकेगी। कृषि उपभोक्ताओं को पंचायत टैक्स से अलग रखा गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की यह इस साल की आखिरी बैठक थी। बैठक में हरियाणा योग परिषद का स्वरूप बदलकर इसे हरियाणा योग आयोग बनाने का भी अहम निर्णय लिया गया। इसके अलावा 29 गांवों को मिलाकर अलग मानेसर नगर निगम की स्थापना की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है।
मानेसर नगर निगम बनने के साथ ही प्रदेश में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। इसका क्षेत्र 124.32 वर्ग किलोमीटर होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में रीजनल रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दिल्ली-पानीपत कारिडोर बनाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडल ने परियोजना लागत में हरियाणा के हिस्से की 4,699 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी प्रदान की है। इस कारिडोर की लंबाई 103.02 किलोमीटर होगी।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि दो फीसदी पंचायत टैक्स से पंचायतों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिसे गांवों के विकास पर खर्च किया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा की गई बिजली खपत, रेलवे लाइन के निर्माण, रखरखाव व संचालन में इस्तेमाल होने वाली बिजली पर यह फैसला लागू नहीं होगी। इसी तरह से कृषि उपभोक्ताओं यानी ट्यूबवेल कनेक्शन वाले किसानों को इससे बाहर रखा गया है। पंचायत टैक्स की वसूली दोनों बिजली कंपनियां वसूल करेंगी। इनमें उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम शामिल हैं।
पंचायत टैक्स बिजली बिलों में ही लगकर आएगा। बाद में बिजली कंपनियों द्वारा यह पैसा ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। इससे पहले गांवों में जमीनों के पंजीकरण में भी सरकार दो प्रतिशत सरचार्ज लगाने का फैसला कर चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाई गई है। करीब ढ़ाई हजार से ज्यादा गांव ऐसे हैं, जहां 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है।
दक्षिण बिजली निगम को 900 करोड़ की बैंक गारंटी
मंत्रिमंडल ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण सुविधाओं की स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में 900 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी देने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम में मौजूदा बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 1408 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहां स्मार्ट ग्रिड भी विकसित हो रहा है। 900 करोड़ रुपये की इस बैंक गारंटी में से 700 करोड़ रुपये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और 200 करोड़ रुपये कैनरा बैंक से लिए जाएंगे।
विद्युत प्रसारण निगम लेगा 100 करोड़ का लोन
हरियाणा विद्युत प्रसरण निगम लिमिटेड वित्तीय संकट से जूझ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि रुटीन के कार्यों के लिए अब 100 करोड़ रुपये का लोन पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित एचडीएफसी बैंक से लिया जाएगा। इसकी गारंटी राज्य सरकार लेगी। सरकार का मानना है कि निगम के पास कैश लिक्विडिटी नहीं है। सरकार का यह भी तर्क है कि कोविड-19 की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं।
हरियाणा मंत्रिमंडल के कुछ अन्य अहम फैसले
- गुरुग्राम जिले की नौरंगपुर ग्राम पंचायत की 363 वर्ग गज जमीन मेपस्को प्राइवेट लिमिटेड की इतनी ही जमीन से बदले मिलेगी।
- फरीदाबाद मेट्रोपोलिटन डेवेलपमेंट अथारिटी को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी बनाने का निर्णय।
- सहायक आयुक्त और अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पदों के लिए विभागीय परीक्षा साल में तीन बार।
- करनाल, पानीपत और शाहबाद चीनी मिलों में नए चीनी संयंत्र व सह उत्पादन संयंत्र और एथनाल प्लांट। स्थापित करने के लिए 235 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए सरकार की गारंटी।
- पानीपत के गांव डाहर में 28 मेगावाट सह उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन 5 हजार टन गन्ना पेराई क्षमता की चीनी मिल का अनुमोदन।
- करनाल में 18 मेगावाट सह-उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन 3500 टन गन्ना पेराई क्षमता की चीनी मिल का अनुमोदन।
- शाहबाद चीनी मिल में प्रतिदिन 60 किलो लीटर क्षमता के एथनाल प्लांट का अनुमोदन।
- जिला रेवाड़ी में ज्वारा-गोदाना सडक़ (हेली मंडी-पालावास सडक़) पर 9.500 किलोमीटर पर नए टोल प्वाइंट की स्थापना।
- अंबाला के गांव चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कालेज एवं अस्पताल की स्थापना के लिए आयुष विभाग को नगर परिषद अंबाला सदर की 61 कनाल 13 मरला भूमि का हस्तांतरण।
- सीनियर मेडिकल आफिसर के कुल पदों में से 25 प्रतिशत पदों की एचपीएससी की बजाय स्वास्थ्य विभाग स्वयं भर्ती करेगा।
- राज्य में सफाई कर्मचारियों को सामाजिक-आर्थिक लाभों का पैकेज।
- सीएनजी, पीएनजी स्टेशन तथा एट्रोल पंप स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो प्लेटफार्म के माध्यम से सीएलयू देने की नीति में बदलाव।
- शहरी सीमाओं में पेट्रोल पंप/फ्यूल स्टेशन के लिए कम से कम 20320 मीटर तथा सीएनजी/पीएनजी स्टेशन की स्थापना के लिए कम से कम 50330 मीटर भूमि का होना जरूरी।
- पंजाबी सभा पलवल धर्मशाला के विस्तार के लिए 750 वर्ग गज पुनर्वास भूमि का स्थानांतरण।
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