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    पंचकूला में रात 10 बजे के बाद म्यूजिक सिस्टम बजाया तो रोकने पहुंच जाएगी पुुलिस, जानें क्या हो सकती है कार्रवाई

    Updated: Sat, 20 Sep 2025 06:07 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस ने विवाह और पार्टी हॉल मालिकों को ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा है कि रात 10 बजे के बाद शोर होने पर डायल 112 पर सूचना दें। नियमों का उल्लंघन करने पर हॉल मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद करना शामिल है।

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    डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने सभी विवाह और पार्टी हाल मालिकों व प्रबंधकों को निर्देश जारी किए।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। रात 10 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम में डीजे या फिर म्यूजिक सिस्टम बजाया तो डायल 112 की टीम पहुंच जाएगी। इस संबंध में डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने सभी विवाह और पार्टी हाल मालिकों व प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने हाॅल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें।

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    डीसीपी ने स्पष्ट किया है कि हाॅल मालिक और प्रबंधक को लिखित घोषणा पत्र देना होगा कि किसी भी कार्यक्रम में निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे, म्यूजिक सिस्टम या पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं बजाया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर डीजे ऑपरेटर या उपकरण प्रदाता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों एवं चौकी इंचार्जों ने अपने-अपने क्षेत्रों के विवाह एवं पार्टी हाॅल संचालकों से शपथ पत्र भरवाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

    उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो हाल परिसर में ध्वनि नियंत्रण उपकरण एवं मापक यंत्र लगाए जाएं ताकि आसपास के निवासियों को परेशानी न हो। किसी भी शिकायत या उल्लंघन की स्थिति में हाल मालिकों को पुलिस के साथ सहयोग करना होगा और तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।

    डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर हाल मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या रदीकरण और हाॅल बंद करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। उन्होंने सभी हाल मालिकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में सहयोग करें।

    परेशानी हो तो लोग दें पुलिस को सूचना

    डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद पार्टी, डीजे या अन्य किसी भी माध्यम से अनावश्यक शोर उत्पन्न हो रहा हो तो इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर दें। पुलिस सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंचेगी और नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।