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    Haryana News: होडल विधानसभा सीट को लेकर EVM पर घमासान, चौधरी उदयभान ने कहा- 'हाईकोर्ट की निगरानी में हो मशीनों की जांच'

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:35 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने होडल विधानसभा चुनाव के नतीजों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया है। अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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    होडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव परिणाम को चुनौती देने के मामले में हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब देने को कहा (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं होडल विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहे चौधरी उदयभान ने अपनी चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की निगरानी में करने की मांग की है।

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    बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि चुनाव में इस्तेमाल हुई बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों की मेमोरी और माइक्रो-कंट्रोलर की जांच एवं सत्यापन हेतु 2.36 लाख की राशि जमा करवाई दी गई है।

    बहस के दौरान याची के वकील हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सालिसिटर जनरल मोहन जैन ने दलील दी कि जनप्रतिनिधित्व कानून, हाई कोर्ट नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले यह स्पष्ट करते हैं कि चुनाव याचिकाओं का निपटारा छह माह में करना अनिवार्य है।

    मोहन जैन ने अदालत से मांग की कि ईवीएम (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट) की मेमोरी और जले हुए माइक्रोकंट्रोलर की जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए।

    उन्होंने यह आशंका जताई गई कि सत्ताधारी दल से जुड़े होने के कारण जिला चुनाव अधिकारी पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए जांच अदालत के रजिस्ट्रार की देखरेख में कराई जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के एक फैसले का हवाला देते हुए मोहन जैन ने कहा कि हरियाणा के पानीपत जिले में हुए एक सरपंच के चुनाव को अदालत में चुनौती दी गई थी।

    जिसके बाद अदालत की निगरानी में वोटों की गिनती कराई गई थी और नतीजे बदल गए थे। इसी आधार पर उन्होंने मांग रखी कि अदालत कक्ष में कुछ ईवीएम पर कांग्रेस के पक्ष में ट्रायल वोट डलवाए जाएं और यह देखा जाए कि वह वोट वास्तव में किस पक्ष में दर्ज होता है।

    इस मामले में हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन पर नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

    हाई कोर्ट के जस्टिस सुवीर सहगल ने चुनाव आयोग व अन्य प्रतिवादी पक्ष को इस मामले में 16 जनवरी तक जवाब दायर करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। ज्ञात रहे कि हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं होडल विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहे चौधरी उदयभान ने होडल में भाजपा विधायक हरिंदर सिंह की जीत को पहले ही चुनौती दे रखी है।