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    Haryana News: आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती पर HC सख्त, नोटिस जारी कर किया सरकार से किया जवाब-तलब

    By Jagran NewsEdited By: Jagran News Network
    Updated: Mon, 04 Sep 2023 06:26 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती मामले को लेकर हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने डिप्लोमा वालों के अधिक नंबर होने पर भी नियुक्ति न देने की बात पर सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं दायर याचिका में परिणाम संशोधित कर उनकों नियुक्ति देने की बात कही गई।

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    आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती पर HC सख्त (फाइल फोटो)।

    चंडीगढ़, जागरण संवाददाता: आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती फिर विवादों में आ गई है। आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के नियमों को अनदेखा कर अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के खिलाफ याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। हाई कोर्ट ने यह नोटिस भिवानी निवासी नरेंद्र की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

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    आईटीआई के दो साल के डिप्लोमा की अनिवार्यता 

    याची के वकील विक्रम श्योराण ने बताया कि नियमों के तहत आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए आईटीआई का दो साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती के विज्ञापन में भी यह शर्त थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करने वालों को अमान्य करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद चयनित 613 टीचर भर्ती से बाहर हो गए थे, जिसके बाद कर्मचारी चयन आयोग ने आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती का परिणाम संशोधित कर 154 आईटीआई से आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स करने वाले शिक्षकों को नियुक्ति दे दी।

    आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा की नियुक्ति पर पुनर्विचार 

    कोर्ट को बताया गया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आर्ट एंड क्राफ्ट के डिप्लोमा के आधार पर चयनित 613 टीचर्स में अंतिम उम्मीदवार के अंक 142 थे, लेकिन इनके बाहर होने के बाद आईटीआई से आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स करने वालों को नियुक्ति दी गई, जिसमें मेरिट 110 थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए।

    HC से परिणाम संशोधित कर नियुक्ति की मांग

    इस बीच सरकार ने कहा कि वह पदों की संख्या अधिक होने के कारण विश्वविद्यालयव और आईटीआई से सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले सभी शिक्षकों को नियुक्ति देगी। श्योराण ने हाईकोर्ट बेंच को बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करने वाले वो उम्मीदवार जो पहले मेरिट में नहीं थे, लेकिन उनके अंक आईटीआई से कोर्स करने वाले चयनित उम्मीदवार 110 से अधिक अंक है। ऐसे में उनका नियुक्ति का अधिकार है।

    इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि चयनित परीक्षा में अधिक अंक लेने वाले को नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि उनसे कम अंक वाले आईटीआई वालों को नियुक्ति दे दी गई। हाई कोर्ट से परिणाम संशोधित कर उनको नियुक्ति देने की मांग की गई है।