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    हाईकोर्ट ने हरियाणा में कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती पर लगाई रोक, उम्मीदवारों ने लगाया था ये गंभीर आरोप

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:49 PM (IST)

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विकास अधिकारी की भर्ती के लिए कराई गई स्क्रीनिंग परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा ...और पढ़ें

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    कृषि विकास अधिकारी भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) की भर्ती के लिए कराई गई स्क्रीनिंग परीक्षा पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रश्नपत्र में कई ऐसे सवाल शामिल थे, जिनका कृषि या भर्ती के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं दिखता। इसी आधार पर कोर्ट ने चयन प्रक्रिया की आगे की कार्यवाही रोकने का आदेश दिया है।

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    यह आदेश 14 नवंबर को घोषित हुए स्क्रीनिंग परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मौदगिल ने पारित किया। उम्मीदवारों का कहना था कि परीक्षा का प्रश्नपत्र उस विषय से भटका हुआ था, जिसके लिए भर्ती की जा रही थी।

    उन्होंने स्क्रीनिंग परिणाम रद करने और प्रासंगिक पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की। साथ ही, यह भी कहा कि नौ प्रश्न हटाए जाने के बाद नकारात्मक अंकन को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक क्षतिपूर्ति अंक दिए जाने चाहिए थे।

    याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि शार्टलिस्टिंग मानदंड इतने सख्त थे कि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला। उनके अनुसार, पदों की संख्या से कम से कम चार गुना अधिक अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाना चाहिए था।

    सुनवाई के दौरान, एचपीएससी के वकील कंवल गोयल ने कोर्ट का नोटिस स्वीकार किया और अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने का आश्वासन दिया। रिकार्ड का निरीक्षण करने के बाद कोर्ट ने माना कि प्रश्नपत्र में कई सवाल ऐसे थे जो कृषि विकास अधिकारी की भर्ती के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थे।

    कोर्ट ने साफ कहा कि प्रश्नपत्र की प्रकृति को देखते हुए चयन प्रक्रिया को मौजूदा रूप में जारी नहीं रहने दिया जा सकता। इसलिए आगे की भर्ती कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।