हरियाणा के पूर्व विधायक रमेश कश्यप की पेंशन की मांग को हाई कोर्ट ने किया खारिज
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने घरोड़ा के पूर्व विधायक रमेश कश्यप की पेंशन देने की मांग को खारिज कर दिया है। याचिका 21 वर्ष के बाद दायर की गई है। हाई क ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने घरोड़ा के पूर्व विधायक रमेश कश्यप की पेंशन देने की मांग को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि 21 साल बाद इस विषय पर याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं है।
रमेश कश्यप ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में हरियाणा विधानसभा के उस आदेश को रद करने की गुहार लगाई थी जिसके तहत उन्हें पेंशन जारी करने से इन्कार कर दिया गया था। याचिका के अनुसार मई 1996 को रमेश कश्यप ने विधायक के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन एक उम्मीदवार रमेश कुमार राणा ने उनके चुनाव परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
21 अप्रैल 1999 को हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए उनके चुनाव को शून्य घोषित कर उनके चुनाव को चुनौती देने वाले रमेश कुमार राणा को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।
इसी बीच, 14 दिसंबर 1999 को हरियाणा विधानसभा भंग हो गई। इसी के चलते उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने विधानसभा कार्यालय को एक कानूनी नोटिस भेजकर उनके कार्यकाल को पांच साल मानकर पेंशन जारी करने की मांग की, लेकिन विधानसभा की तरफ से उनकी मांग को सितंबर 2001 को खारिज कर दिया गया।
विधानसभा ने रमेश कश्यप यह जानकारी भी नहीं दी कि उनकी मांग को खारिज कर दिया, इसलिए याची ने अब विधानसभा के 18 सितंबर 2001 के उस आदेश को रद करने का कोर्ट से आग्रह किया है। हाई कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है।

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