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    Haryana News: HCS मुख्य परीक्षा के परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती, सरकार ने जवाब देने के लिए मांगा समय

    By Deepak SaxenaEdited By: Deepak Saxena
    Updated: Mon, 27 Nov 2023 03:41 PM (IST)

    एचसीएसई मुख्य परीक्षा के परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती मिली है। याचिका में हरियाणा सरकार और एचपीएससी को जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। एचसीएस मुख्य परीक्षा के परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती पर सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। 1200 आवेदकों में से केवल 61 को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया।

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    HCS मुख्य परीक्षा के परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती (फाइल फोटो)।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। एचसीएस के 100 पदों के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा के परिणाम को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एचपीएससी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सरकार व एचपीएससी ने इस मामले में जवाब देने के लिए कुछ समय की मांग की। प्रतिवादी पक्ष की मांग पर हाई कोर्ट ने 21 मार्च तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

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    याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला निवासी स्वाति नंदा व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि एचपीएससी ने एचसीएस के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद प्राथमिक परीक्षा आयोजित की गई थी, प्राथमिक परीक्षा में याची सफल रही और इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा में करीब 1200 आवेदकों ने हिस्सा लिया था लेकिन जब इस परीक्षा का परिणाम आया तो केवल 61 आवेदकों को ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई घोषित किया गया।

    याची ने की रिजल्ट पर रोक और भर्ती न बढ़ाने की अपील

    याची ने इस परिणाम को चुनौती देते हुए फिलहाल रिजल्ट पर रोक लगाने और भर्ती को आगे न बढ़ाने का निर्देश जारी करने की अपील की है। साथ ही मुख्य परीक्षा में शामिल आवेदकों की उत्तर पुस्तिकाएं संरक्षित करने की और इनकी जांच की उन्हें अनुमति देने की अपील की गई है।

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    HPSC को आवेदकों को देनी चाहिए रियायत

    याची ने कहा कि इस मामले में एचपीएससी को आवेदकों को रियायत देनी चाहिए और पदों के गुणांक में आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए। ज्ञात रहे कि एचपीएससी इस भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है और सरकार ने उम्मीदवारों को चयन कर उनकी नियुक्ति भी जारी कर दी है।

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