Updated: Mon, 15 Sep 2025 09:37 PM (IST)
हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये देने की योजना शुरू की है। दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना के तहत पंजीकरण 25 सितंबर तक होगा जिसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल अफसर होंगे। एक लाख से कम वार्षिक आय वाली 23 से 60 वर्ष की विवाहित व अविवाहित महिलाएं पात्र होंगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली/पंचकूला। हरियाणा में चुनाव से पूर्व भाजपा द्वारा अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा को पूरा करने के लिए सरकार ने काम आरंभ कर दिया है।
सभी जिला में पंजीकरण पोर्टल में पात्र महिलाओं का नाम दर्ज करने के लिए सोमवार से ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। नायब सरकार ने दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना के तहत पात्र महिलाओं का पोर्टल में नाम दर्ज कराने की तिथि अभी 25 सितंबर तय कर रखी है।
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किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को नोडल अफसर बनाया गया है। बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह भी निर्देश हैं कि कोई भी समस्या आने पर उच्च अधिकारी से संपर्क करें। पात्र महिला के लिए पोर्टल खोले जाने से पहले इस पर हर जिले से कम से कम सौ फार्म अपलोड किए जाएंगे।
अगर कोई परेशानी आती है तो उसे दूर करने के बाद ही पोर्टल की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। एक परिवार में आइडी में एक मोबाइल नंबर से तीन फार्म भरे जा सकेंगे। बेशक वह नंबर परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज नहीं हो।
यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करते हैं। लाभार्थी महिला का आधार कार्ड, उसके बैंक खाते से और पीपीपी से लिंक होना अनिवार्य है।
सरकार की ओर से भत्ता राशि सीधे पात्र महिला के खाते में भेजी जानी है। पीपीपी में लाभार्थी की जन्मतिथि का सत्यापन होना अनिवार्य किया गया है। इस योजना के तहत साल में एक लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार की महिला को लाभ मिलेगा।
23 से 60 साल की उम्र वाली विवाहित तथा अविवाहित महिला को लाभ मिलेगा। शर्त यह है कि पात्र महिला कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी हो, इसके लिए फार्म में निवास प्रमाण पत्र भी दर्ज कराना होगा।
विवाहित महिला के लिए विवाह प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। पीपीपी के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 23 से 60 वाली श्रेणी में 17 लाख से अधिक विवाहित महिलाएं हैं, जबकि अविवाहित महिलाओं की संख्या करीब तीन लाख है। ऐसे में 20 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
विधवा पेंशन, लाडली योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। संविदा कर्मचारी तथा दिव्यांग पेंशन और निराश्रित पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाओं को भी योजना का पात्र नहीं बनाया जाएगा।
आवेदन के लिए यह जरूरी
हरियाणा में पंजीकृत परिवार पहचान पत्र - आधार कार्ड : ई-केवाइसी और डीबीटी के साथ -निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र ( विवाहित महिला के लिए) - पासपोर्ट साइज तस्वीर - आय प्रमाण पत्र- एक लाख रुपये तक की आय का - मोबाइल नंबर : आधार से लिंक ताकि मैसेज भेजा जा सके।
भाजपा जो संकल्प लेती है, उसे पूरा करती है। दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना पर काम चल रहा है। जल्द ही इसके लिए पोर्टल पर पंजीकरण आरंभ कर दिया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता पात्र महिलाओं का पोर्टल में नाम दर्ज कराने में मदद करेंगे।
- मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा हरियाणा
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