'नियमों का पालन नहीं किया गया...', हरियाणा में TGT उर्दू के 12 पदों की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की रोक
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में टीजीटी उर्दू भर्ती मामले में 12 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया है। ये पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सामान्य वर्ग में ट्रांसफर किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आयोग ने नियमों का पालन नहीं किया और कम अंक वाले जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया जिससे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिला।

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) उर्दू भर्ती मामले में आदेश जारी करते हुए 12 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया है।
ये पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से सामान्य (जनरल) कैटेगरी में ट्रांसफर किए गए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील रजत मोर ने अदालत को बताया कि एक विज्ञापन के तहत 21 फरवरी 2023 को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) उर्दू के पद के लिए आवेदन मांगे गए थे।
अंतिम परिणाम 27 जुलाई 2024 को घोषित हुआ, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कुल 12 पद अन्य हरियाणा में दो और मेवात कैडर में 10 खाली रह गए। 25 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार इन रिक्त पदों को जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर मेरिट के आधार पर भरा जाना था, भले ही उम्मीदवार किसी भी कैटेगरी से हों।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सभी 12 पद केवल जनरल कैटेगरी के ऐसे उम्मीदवारों से भर दिए, जिनके अंक कई आरक्षित वर्ग (बीसी-बी समेत) के उम्मीदवारों से कम थे।
सही प्रक्रिया अपनाई जाती तो याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति का अवसर मिल सकता था। मामले में पहले भी 16 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सरकार नियमों के अनुरूप आदेश पारित करेगी।
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