हरियाणा के शिक्षकों के लिए खुशखबरी! अब जिला बदलना होगा आसान; मेरिट के आधार पर किया जाएगा ट्रांसफर
हरियाणा में प्राथमिक शिक्षक अब आसानी से अपना जिला बदल सकेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल ने काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। नई नीति में मेरिट के आध ...और पढ़ें

प्राथमिक शिक्षक अब बदल सकेंगे जिला, मेरिट से होगा स्थानांतरण। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में प्राथमिक शिक्षक (जेबीटी और पीआरटी), मुख्य शिक्षक और भाषा अध्यापक (सीएंडवी) अब आसानी से अपना जिला बदल सकेंगे। मंत्रिमंडल ने जिला काडर शिक्षकों के लिए काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है।
शिक्षक संतुष्टि में सुधार, पारदर्शी अंतर-जिला स्थानांतरण और स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 की नीति में बदलाव किया है। सभी शिक्षकों को एक अप्रैल से पहले नए स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। एक अप्रैल से शिक्षक अपने नए स्टेशन पर ज्वाइन करेंगे ताकि नए शैक्षणिक स्तर से पढ़ाई शुरू हो सके।
कठिन तैनाती स्थानों, भौगोलिक सीमाओं और शिक्षक तैनाती में समानता से संबंधित लंबे समय से लंबित मांगों को ध्यान में रखकर नई नीति बनाई गई है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में आवश्यकतानुसार स्टाफ उपलब्ध कराना भी है।
नई नीति में मेरिट के आधार पर स्थानांतरण होंगे। आयु के सबसे ज्यादा अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे। महिला शिक्षकों और विशेष श्रेणियों जैसे दिव्यांग कर्मचारी, गंभीर बीमारी से पीड़ित, विधवा, तलाकशुदा, 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं, सैन्य/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। जिन शिक्षकों पर कोई पेनेल्टी लगी हैं, उनके 10 अंक काट लिए जाएंगे।
विशेष श्रेणी के शिक्षकों को 80 मेरिट अंक दिए जाएंगे, जिससे उन्हें काडर परिवर्तन प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। यह श्रेणी उन शिक्षकों के लिए है जो पात्रता तिथि से 12 महीनों के भीतर सेवानिवृत्ति पर हों। कैंसर, डायलिसिस, हाल की बाईपास सर्जरी या अंग प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हो या 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, या फिर ऐसी विधवा शिक्षिकाएं जिनके सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष तक है, उन्हें विशेष श्रेणी में रखा गया है।
शिक्षक-अभाव वाले जिलों को प्रभावित होने से रोकने के लिए नीति में यह प्रविधान है कि ऐसे जिलों से काडर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां मौजूदा स्टाफ आवश्यकता के 95 प्रतिशत से कम हो। नूंह जिले में मेवात काडर के लिए नियुक्त शिक्षक जिले से बाहर काडर परिवर्तन के पात्र नहीं होंगे।
एक शिकायत निवारण व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है, जिसके अनुसार शिक्षक काडर परिवर्तन आदेश जारी होने के पांच दिनों के भीतर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। इन शिकायतों का निपटान सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा तीन दिनों में किया जाएगा।

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