हरियाणा में ब्याज और जुर्माना माफी योजना का लाभ उठाने का आखिरी मौका, अब सिर्फ नौ दिन ही बचे
हरियाणा में करदाताओं के लिए ब्याज और जुर्माना माफी योजना का लाभ उठाने का अंतिम मौका है जिसके लिए सिर्फ नौ दिन बचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 27 सितंबर को समाप्त हो रही है। इस योजना के तहत 97 हजार से अधिक करदाताओं ने 713 करोड़ रुपये के बकाया कर का निपटान किया है।

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में ब्याज और जुर्माना माफी योजना का लाभ उठाने से चूके करदाताओं के लिए सिर्फ नौ दिन बचे हैं।
सात अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि के निपटान के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 23 मार्च को शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आगामी 27 सितंबर को समाप्त हो जाएगी।
अभी तक 97 हजार से अधिक करदाताओं ने लाभ उठाते हुए 713 करोड़ रुपये के बकाया कर का निपटान कर दिया है।
योजना 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर लागू होगी। इसके अंतर्गत सात अधिनियम शामिल हैं, जिनमें हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम-2003 (2003 का 6), केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम- 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 74), हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम-2007 (2007 का 23)।
हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम-1955 (1955 का पंजाब अधिनियम का 16), हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम-1973 (1973 का अधिनियम का 20), हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम-2000 (2000 का 13) तथा हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2008 (2008 का 8) शामिल हैं।
योजना के तहत दस लाख रुपये तक के बकाया पर एक लाख रुपये की मानक छूट और शेष बकाया पर 60 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। दस लाख से दस करोड़ रुपये तक के बकाया पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी।
दस करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में केवल मूल बकाया कर ही देना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माना 100 प्रतिशत माफ रहेगा। करदाता चाहें तो बकाया राशि को दो समान किस्तों में भी अदा कर सकते हैं। इन किस्तों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
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