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    हरियाणा में अब डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे समन और वारंट, नए नियम से कोर्ट-पुलिस के समय की बचत

    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    हरियाणा में अदालती समन और वारंट अब डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे। नए नियमों के तहत पुलिसकर्मी समन की फोटो लेकर डिजिटल माध्यम से कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। यह प्रक्रिया हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया (जारी सेवा और निष्पादन) नियम-2025 के तहत लागू की गई है। इससे न्यायालय और पुलिस के समय की बचत होगी और सिस्टम की निगरानी के लिए नोडल एजेंसियां बनाई जाएंगी।

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    अब मोबाइल फोन और ई-मेल पर मिलेंगे समन और वारंट (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब किसी भी अदालती मामले में समन या वारंट मोबाइल फोन और ई-मेल पर ही आएंगे। डिजिटल तालीम के तहत संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर पुलिसकर्मी समन की फोटो खींचेंगे और डिजिटल माध्यम से ही कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे।

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    बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में पुलिस कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पहचान उजागर न हो। गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया (जारी, सेवा और निष्पादन) नियम-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नया नियम लागू हो गया है।

    अब न्यायालय से जारी समन और वारंट सीधे डिजिटल रूप में संबंधित थानों को प्राप्त होंगे। ई-समन ऐप के माध्यम से पुलिसकर्मी समन संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचाएंगे। इससे न्यायालय और पुलिस दोनों के समय की बचत होगी। नए सिस्टम की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल एजेंसी बनाई जाएंगी।

    पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) की अध्यक्षता में गठित कमेटी राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) सदस्य सचिव होंगे। इसी तरह पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) या पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।