हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में शिक्षकों की कमी पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया, जिसमें कुछ जिलों में 500 छात्रों पर केवल एक शिक्षक होने की बात कही गई है। न्यायालय ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। अंबाला, फरीदाबाद, सिरसा और यमुनानगर जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं।

हरियाणा: स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब (File Photo)
राज्य ब्यूरो, पंचकूला। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में शिक्षकों की कमी पर संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक रिपोर्ट पर यह संज्ञान लिया।
रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के कुछ जिलों में 500 छात्रों पर केवल एक शिक्षक कार्यरत है। इस गंभीर असंतुलन को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया।
संज्ञान के अनुसार अंबाला, फरीदाबाद, सिरसा और यमुनानगर जैसे जिले इस कमी से सबसे अधिक प्रभावित हैं। अंबाला जिले की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बताई गई है।
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