हरियाणा में पुलिस भर्ती का बदल गया नियम, NCC सर्टिफिकेट पर मिलेंगे अतिरिक्त नंबर
हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव किया है, जिसमें एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। 'ए' सर्टिफिकेट पर एक अंक, 'बी' पर दो ...और पढ़ें
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हरियाणा में NCC सर्टिफिकेट पर मिलेंगे अतिरिक्त नंबर (File Photo)
राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा सरकार ने पुलिस के करीब छह हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले भर्ती नियमों में बदलाव किया है। कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए पुलिस पुलिस सेवा नियमों में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को अतिरिक्त वेटेज देने का निर्णय लिया है। ‘ए’ सर्टिफिकेट पर एक अंक, ‘बी’ सर्टिफिकेट पर दो अंक और ‘सी’ सर्टिफिकेट धारत को तीन अंकों का वेटेज प्रदान किया जाएगा।
यह अतिरिक्त वेटेज कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर दोनों पदों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों संकेत दिए थे कि राज्य में पुलिस की भर्ती जल्दी आरंभ होने वाली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई।
इन नियमों को पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम 2025 के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इन संशोधनों के तहत पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 12.16 में संशोधन किया गया है।
मौजूदा उप-नियम (8) को प्रतिस्थापित करते हुए यह प्रविधान किया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी) और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण (पीएसटी) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की संख्या से 10 गुना उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
नॉलेज टेस्ट में मिलेगा 97 फीसदी वेटेज
नॉलेज टेस्ट में 97 प्रतिशत वेटेज होगा और यह वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आयोजित होगी, सिवाय उन स्थितियों के जब हिंदी/अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान का परीक्षण किया जाना हो। प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य तर्कशक्ति, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक क्षमता, कृषि, पशुपालन तथा संबंधित क्षेत्रों या ट्रेड्स से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे।
कम से कम 10 प्रतिशत प्रश्न बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित और कम से कम 20 प्रतिशत प्रश्न हरियाणा के मूलभूत ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्नों का स्तर शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप होगा, कॉन्स्टेबल के लिए 10 जमा 2 और सब-इंस्पेक्टर के लिए स्नातक स्तर।
सामान्य श्रेणी के पदों के लिए चयन हेतु नालेज टेस्ट में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी (वर्टिकल या हारिजांटल) के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जिससे उनके लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
अभियोजन सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (समूह क) नियम 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आधुनिक, सक्षम और कानूनी रूप से सुदृढ़ अभियोजन संवर्ग के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
संसद द्वारा पारित नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप बीएनएसएस–2023 में राज्य और जिला स्तर पर लोक अभियोजकों व अभियोजन निदेशालय से संबंधित कई नए प्रविधान शामिल किए गए हैं। इन प्रविधानों को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार पहले ही 48 नए पदों को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें उप निदेशक के 24 और सहायक निदेशक के 24 पद शामिल हैं।

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