हरियाणा में अग्निवीरों के लिए खुशखबरी! बाहर आते ही मिलेगी नौकरी
हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए नौकरियों का प्रावधान किया है। पूर्व अग्निवीरों को द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में एक प्रतिशत और तृतीय श्रेणी की नौकरियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20% और वन रक्षक भर्ती में 10% पद आरक्षित किए गए हैं। पहले बैच को 2026-27 में रक्षा बलों से मुक्त किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अग्निवीरों का पहला बैच अगले साल सेनाओं से बाहर आएगा। इससे पहले ही प्रदेश सरकार ने इनके लिए नौकरियों का बंदोबस्त कर दिया है। द्वितीय श्रेणी की नौकरियों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को एक प्रतिशत और तृतीय श्रेणी नौकरियों (कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) में पांच प्रतिशत क्षैतिज (होरिजेंटल) आरक्षण दिया जाएगा।
इसी तरह पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती में 20 प्रतिशत और वन रक्षकों की भर्ती में दस प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं।
मुख्य सचिव के अधीनस्थ मानव संसाधन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्त, उपायुक्त और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को आदेश जारी कर दिया है।
अमित शाह ने लिखा था आरक्षण बढ़ाने के लिए राज्यों को पत्र
क्षैतिज आरक्षण से अग्निवीरों को अपने जाति वर्ग में निर्धारित की गई सीटों पर नियुक्ति सुनिश्चित होगी। आरक्षण निश्चित रोस्टर बिंदुओं पर लागू किया जाएगा।
पहले सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस विभाग में कांस्टेबल, खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक तथा जेल विभाग में वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया था।
इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के लिए पत्र लिखा था। इसी के अनुरूप हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।
हरियाणा से भर्ती हुए हैं 7 हजार 120 अग्निवीर
हरियाणा से अभी तक भारतीय सेनाओं में हरियाणा से 7 हजार 120 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। वर्ष 2022-23 में कुल 1830, 2023-24 में 2215 और वर्ष 2024-25 में 2108 अग्निवीरों का चयन किया गया था। अग्निवीरों के पहले बैच को 2026-27 में रक्षा बलों से मुक्त किया जाना है।
सभी अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी के सरकारी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी। हालांकि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु में छूट पांच वर्ष तक होगी। अग्निवीरों को कौशल विशेषज्ञता से संबंधित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी, लेकिन विज्ञापित पदों के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित "लिखित परीक्षा" देनी होगी।
इतना ही नहीं, स्वरोजगार और उद्यमिता से संबंधित अन्य लाभों में अग्निवीरों को रोजगार देने वाले किसी भी उद्योग को प्रति व्यक्ति 60 हजार रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी, बशर्ते अग्निवीर को 30 हजार रुपये से अधिक का मासिक वेतन मिलता हो।
अतिरिक्त लाभों में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने में प्राथमिकता, एचकेआरएनएल के माध्यम से नियोजित होने के इच्छुक अग्निवीरों के लिए तैनाती में वरीयता और अपना खुद का व्यवसाय या उद्यम स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है।
हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेगा लाभ
सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ही मिलेगा। द्वितीय श्रेणी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार किया जाएगा, चाहे उनकी श्रेणी कुछ भी हो।
उनका चयन उस श्रेणी के लिए आरक्षित पद के आधार पर किया जाएगा, जिससे वे संबंधित हैं। किसी पद के लिए उपयुक्त पूर्व अग्निवीर की अनुपलब्धता की स्थिति में उस पद को संबंधित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों में से भरा जा सकता है।
पूर्व-अग्निवीरों को ग्रुप-सी पदों की भर्ती में सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) और सैन्य प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल-विशेषज्ञता से संबंधित परीक्षा से भी छूट मिलेगी। हालांकि उन्हें विज्ञापित पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा।
यह छूट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऐसे पदों के लिए जारी किए गए विज्ञापन की प्रतिक्रिया में आवेदन करते समय दी जाएगी।
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