Haryana News: निजी बसों में भी मान्य होगा छात्रों का पास, किराया लिया तो होगी कार्रवाई
हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए बनाए गए बस पास अब सहकारी परिवहन समितियों की बसों में भी मान्य होंगे। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई निजी बस परिचालक विद्यार्थियों को बैठाने में आनाकानी करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन निदेशालय में लगातार इस संबंध में शिकायतें पहुंच रही थी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विद्यार्थियों का बस पास रोडवेज के साथ-साथ सहकारी परिवहन समितियों की बसों में भी मान्य है। अगर किसी निजी बस में छात्र-छात्राओं से किराया लिया गया तो बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परमिट देते समय ही सहकारी समितियों को नियमावली के बारे में बताया जाता है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विभिन्न वर्गों को रियायती दरों पर दी जाने वाली सभी सुविधाओं के साथ ही छात्रों का पास भी निजी बस में मान्य होगा।
इसके बावजूद अधिकतर रूटों पर सहकारी समिति की बसों के संचालकों द्वारा खुद ही बस के पास बनाए जाते हैं। परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए पास को इन बसों में नहीं स्वीकार किया जाता जिससे आए दिन झगड़े होते रहते हैं।
परिवहन निदेशालय में लगातार इस संबंध में शिकायतें पहुंच रही थी। इस पर सख्ती दिखाते हुए विभाग ने साफ कर दिया है कि छात्रों के बस पास सहकारी समिति की बसों में मान्य हैं। अगर कोई निजी बस परिचालक विद्यार्थियों को बैठाने में आनाकानी करता है तो महाप्रबंधकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में छात्राओं को शिक्षण संस्थानों से घर आने-जाने के लिए मुफ्त बस पास बनाया जाता है, जबकि छात्रों के लिए रियायती दरों पर बस पास की सुविधा है। बस पास की सीमा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर पहले ही 150 किलोमीटर की जा चुकी है।
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