Haryana News: अब छोटे-मोटे अपराधों पर दर्ज नहीं होगा केस, सिर्फ लगेगा जुर्माना; सजा का प्रविधान खत्म
Haryana News हरियाणा में अब छोटे-मोटे अपराधों पर केस दर्ज नहीं होगा। ऐसे मामलों पर र्सिफ जुर्माना लगाया जाएगा। 28 कानूनों में बदलाव कर सजा का प्रविधान खत्म कर दिया गया है। उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अप्रासंगिक कानूनों को बदलने की कवायद शुरू की है। प्रशासनिक सचिवों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: हरियाणा में छोटे-मोटे अपराधों के लिए अब सजा का प्रविधान खत्म होगा। ऐसे मामलों में सिर्फ जुर्माना लगाकर संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। 28 कानूनों में बदलाव कर सजा का प्रविधान खत्म कर दिया गया है, जबकि 319 अधिनियमों की समीक्षा का काम संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपा गया है।
प्रदेश सरकार ने की अप्रासंगिक कानूनों को बदलने की कवायद शुरू
उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अप्रासंगिक कानूनों को बदलने की कवायद शुरू की है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को कानूनों-अधिनियमों को अपराध मुक्त करने के संबंध में आयोजित बैठक में संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
विभागों को सौंपा गया 319 अधिनियमों की समीक्षा करने का कार्य
अपराध मुक्त की श्रेणी में लाने के लिए विभागों को 319 अधिनियमों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि जो कानून गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, उनके छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए एफआइआर दर्ज कर लोगों को जेल में डालने या उन पर मुकदमा चलाने से बचना होगा।
नियमित हिस्से के रूप में हो सकते हैं छोटे-मोटे अपराध
ऐसे मामलों को आपराधिक कृत्य की बजाय नागरिक अपराध के रूप में मानकर प्रशासनिक उपायों, जुर्माने या अन्य गैर-आपराधिक दंडों के माध्यम से विनियमित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में व्यवसाय और उद्योगों के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने का लक्ष्य मानते हुए कुछ छोटे-मोटे अपराध नियमित हिस्से के रूप में हो सकते हैं। उन्हें आपराधिक रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
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