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    धर्म के नाम पर वोट मांगने का मामला: गौरव गौतम के खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए 9 को होगा मुद्दों का निर्धारण

    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    हरियाणा के पलवल से भाजपा विधायक गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह दलाल की याचिका पर सुनवाई हुई। दलाल ने गौतम पर धर्म के नाम पर वोट मांगने ...और पढ़ें

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     गौरव गौतम के खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए नौ दिसंबर को होगा मुद्दों का निर्धारण।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पलवल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक एवं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह दलाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को उन मुद्दों की विस्तृत सूची प्रस्तुत की गई, जिन पर चुनाव विवाद का निर्णय टिका हुआ है। यह सूची कांग्रेस उम्मीदवार व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की ओर से पेश की गई।

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    करण सिंह दलाल के वकील हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सालिसिटर जनरल मोहन जैन ने अदालत को बताया कि सूची के साथ पर्याप्त और ठोस साक्ष्य संलग्न हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने वास्तव में धर्म के नाम पर वोट मांगे। उन्होंने बताया कि कई धार्मिक आयोजनों में प्रत्याशी ने स्वयं मंच साझा कर मतदाताओं से वोट मांगे और इंटरनेट मीडिया पर भी इससे जुड़े वीडियो एवं फोटोग्राफ साझा किए गए।

    याचिका में इन सभी वीडियो को प्रमाण के रूप में पेश किया गया है और पेन ड्राइव में हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। करण दलाल ने यह भी निवेदन किया कि यदि कोर्ट आज ही मुद्दों को तय कर देती है तो वह अगली तारीख से अपना साक्ष्य शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के वकील ने मुद्दों को तय करने के अनुरोध का विरोध किया।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मामला नौ दिसंबर को फिर सूचीबद्ध किया जाए, जिस दिन मुद्दों का निर्धारण किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों के आधार पर ट्रायल आगे बढ़ता है। बता दें कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में गौरव गौतम ने 1 लाख 9 हजार 118 वोट प्राप्त किए थे, जबकि करण सिंह दलाल को 75 हजार 513 वोट मिले थे।

    मोहन जैन ने कोर्ट को यह भी बताया कि 25 सितंबर 2024 को प्रकाशित एक समाचार में इस संबंध में दर्ज शिकायत का उल्लेख है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने गौरव गौतम को नोटिस जारी किया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि गौतम ने चुनाव प्रचार के दौरान धर्म और सांप्रदायिक भावनाओं का सहारा लिया, जिससे उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

    याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि गौरव गौतम का चुनाव तत्काल प्रभाव से रद किया जाए और उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8-ए के तहत छह वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। गौरव गौतम की ओर से पूर्व में करण सिंह दलाल की याचिका को रद करने की मांग एक याचिका के माध्यम से कोर्ट से की गई थी, जिसे हाईकोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है।