हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश नियमों में किया बदलाव, अब मिलेंगी इतनी छुट्टियां
हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश नियमों में बदलाव किया है। अब महिला शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों से अधिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से पहले नियुक्त महिला कर्मचारियों को 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे जबकि पुरुष कर्मचारियों को 10 मिलेंगे। सेवा के आधार पर भी पुरुष कर्मचारियों के अवकाश में वृद्धि की गई है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पुरुषों के मुकाबले महिला शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ढाई गुणा तक अधिक आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) मिलेंगे। इस साल 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 और पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 और पुरुष कर्मचारियों को पांच तथा 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को छह और पुरुष कर्मचारियों को दो आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे।
वित्त विभाग के आदेश को लागू करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में किए गए संशोधन के अनुसार अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को तीन, जबकि पुरुष कर्मचारियों को एक आकस्मिक अवकाश मिलेगा। संशोधित नियमों के अनुसार 10 साल की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 से 20 साल तक की सेवा पर 15 दिन और इससे अधिक वर्षों की सेवा पर 20 आकस्मिक अवकाश लिए जा सकेंगे। कर्मचारी जिस साल में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करेगा, वह उसी साल से यह बढ़े हुए अवकाश लेने का हकदार होगा।
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