हरियाणा में हड़ताल पर रहे क्लर्कों का नहीं कटेगा वेतन, सर्विस भी ब्रेक नहीं होगी; 48 दिनों से जारी है स्ट्राइक
हरियाणा सरकार ने लिपिकों को बड़ी राहत देते हुए जुलाई 2023 की 42 दिन की हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश माना है। हड़ताल अवधि का वेतन नहीं काटा जाएगा और न ही इसे सेवा में बाधा माना जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जुलाई 2023 में 42 दिन की हड़ताल पर रहे लिपिकों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इस हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश (लीव आफ दी काइंड ड्यू) माना जाएगा।
हड़ताल अवधि का न तो वेतन काटा जाएगा और न ही इस अवधि को सेवा में बाधा (ब्रेक इन सर्विस) माना जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी है, ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
हड़ताल पर जाने से पूर्व अर्जित अथवा संचित ‘अर्जित अवकाश’ को सर्वप्रथम समायोजित किया जाएगा। इसके पश्चात ‘हाफ पे लीव’ जाएगा। अर्जित अवकाश और ‘हाफ पे लीव’ की कटौती के बाद भी यदि हड़ताल अवधि शेष रहती है तो अग्रिम अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, जिसे संबंधित लिपिकों के भविष्य में अर्जित होने वाले अवकाश खाते से समायोजित किया जाएगा।
क्लर्क एसोसिएशन ने वेतन 35 हजार 400 रुपये करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की थी। तब सरकार ने नो वर्क-नो पे का फार्मूला लागू करते हुए कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश जारी कर दिए थे। मुख्य सचिव द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि यह छूट केवल एक बार की विशेष व्यवस्था के तौर दी जा रही है।
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