हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब सैलरी इंक्रीमेंट का पेंशन में भी मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के अगले महीने वेतन वृद्धि मिलती है, तो उसे पेंशन में शामिल किया जाएगा। यह लाभ 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों के लिए है, और यह वृद्धि केवल पेंशन की गणना के लिए होगी, ग्रेच्युटी जैसे अन्य लाभों के लिए नहीं। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार लिया गया है।

File Photo
राज्य ब्यूरो, पंचकूला। सरकारी कर्मचारियों को यदि सेवानिवृत्ति के अगले महीने वार्षिक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) देय है तो इसका लाभ पेंशन में मिलेगा। 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन की गणना में मिलेगा। हालांकि यह वृद्धि केवल पेंशन की गणना के उद्देश्य से होगी। अन्य सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्युटी के लिए नहीं मानी जाएगी।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में हर महीने सेवानिवृत्ति होती रहती है। इसके मद्देनजर तय किया गया है कि अगर सेवानिवृत्ति किसी महीने की 30 या 31 तारीख को हो रही है और अगले महीने से वेतन वृद्धि देय है तो उस स्थिति में पेंशन में इसका लाभ एक तारीख से मिलेगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति से पहले आवश्यक अवधि की सेवा पूरी की है और उनका कार्य व आचरण संतोषजनक रहा है, उन्हें एक जुलाई या एक जनवरी की तिथि पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने भी इस आदेश को अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।