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    सिख दंगा पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी, हरियाणा CM नायब सैनी ने दी मंजूरी

    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:46 PM (IST)

    हरियाणा मंत्रिमंडल ने 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह घोषणा की थी। इन सदस्यों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियां मिलेंगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य से बाहर दंगों में मारे गए लोगों के आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी।

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    सीएम नायब सिंह सैनी (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा मंत्रिमंडल की सोमवार को बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी की उस घोषणा को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें उन्होंने 1984 के सिख दंगा पीड़ित परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी।

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    मंत्रिमंडल बैठक में तय हुआ कि सिख दंगा पीड़ित परिवारों के इन सभी सदस्यों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियां प्रदान की जाएंगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सिख दंगों के दौरान उस समय हरियाणा के जिन निवासियों की मृत्यु राज्य से बाहर भी दंगों में हुई थी, उनके आश्रितों को भी नौकरियां दी जाएंगी। अनुबंध आधार पर रखे जाने वाले इन सभी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।

    अनुबंध आधार पर नियुक्तियां देने के लिए हरियाणा सरकार की साल 2022 की नीति में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 25 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में भी सिख दंगा पीड़ितों के स्वजन को नौकरियां देने की घोषणा की थी। हरियाणा की संशोधित नीति में नया क्लाज जोड़ा है, जिसमें दंगा पीड़ितों के ‘सर्वसम्मति से चयन किए मौजूदा परिवार के एक सदस्य के नाम को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लेवल-I, II या III कैटेगरी में उपयुक्त जाब के लिए विचार किया जाएगा, जो निगम की ओर से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानदंडों पर निर्भर करेगा।

    यदि किसी विभाग में सभी पद भरे हैं तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम पात्र व्यक्ति को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य विभाग में या अपने ही संस्थान में समायोजित करेगा।