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    हरियाणा सरकार का पेंशनभोगियों के लिए बड़ा तोहफा, रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इन्क्रीमेंट देने का फैसला

    Updated: Wed, 17 Sep 2025 05:06 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए नोशनल इन्क्रीमेंट देने का फैसला किया है। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने संतोषजनक सेवा की है। बढ़ी हुई पेंशन मई 2023 से लागू होगी और एरियर देय होगा। यह निर्णय न्यायालय के अधीन है।

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    हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को दिया नोशनल इन्क्रीमेंट (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अपने ऐसे कर्मचारियों को पेंशन की गणना के उद्देश्य से एक नोशनल इन्क्रीमेंट देने का निर्णय लिया है, जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं। शर्त यह होगी कि उन्होंने संतोषजनक कार्य एवं आचरण के साथ एक वर्ष की अनिवार्य सेवाकाल अवधि पूरी कर ली होगी।

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    जो कर्मचारी छह महीने या इससे अधिक लेकिन एक वर्ष से कम सेवा पूरी करने के बाद 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। राज्य सरकार ने इन मामलों में एसएलपी दायर की हैं और कई मामलों में अंतरिम स्थगन आदेश लागू है।

    नोशनल इन्क्रीमेंट (काल्पनिक वेतन वृद्धि) एक ऐसा लाभ है जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनकी पेंशन की गणना के लिए मिलता है। यह वृद्धि सिर्फ कागजों पर होती है, जो पेंशन की गणना के समय लागू की जाती है और इससे रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी के वेतन में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं होती है। इस सुविधा का उद्देश्य उन कर्मचारियों को पेंशन लाभ देना है जो वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

    हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाते इस संबंध में पत्र जारी किया है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के 20 फरवरी 2025 के आदेश (भारतीय संघ बनाम एम सिद्धराज) और केंद्र सरकार द्वारा 20 मई 2025 को जारी ज्ञापन की अनुपालना में लिया गया है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में खासतौर पर वर्णित है, यह वेतनवृद्धि केवल पेंशन की गणना के लिए ही देय होगी और अन्य पेंशन लाभ जैसे ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट या कम्यूटेशन पर लागू नहीं होगी।

    यह लाभ हरियाणा सिविल सेवा (आरपी/एसीपी) नियम 2008 के तहत उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 30 जून 2006 से 30 जून 2015 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिन्होंने संतोषजनक कार्य और आचरण के साथ एक वर्ष की सेवा पूरी की है।

    इसके अतिरिक्त, यह लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो हरियाणा सिविल सेवा (आरपी/एसीपी) नियम 2016 के तहत 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं और जिन्होंने संतोषजनक कार्य और आचरण के साथ एक वर्ष की सेवा पूरी की है।

    एक वेतनवृद्धि देकर बढ़ी हुई पेंशन मई 2023 से देय होगी। 30 अप्रैल 2023 से पूर्व कोई भी एरियर या बकाया देय नहीं होगा। जो कर्मचारी न्यायालय चले गए थे और उनके अनुकूल निर्णय आया, उन्हें न्यायालय के निर्णय के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन प्रदान की जाएगी। जिन मामलों में उच्च न्यायालय में अपील लंबित है, अंतिम लाभ न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा।

    पेंशन का एरियर एक मई 2023 से देय होगा। पूर्व में किए गए अतिरिक्त भुगतान, जिसमें अवमानना कार्यवाही के तहत भुगतान शामिल है, अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन वसूली योग्य नहीं होंगे। सभी सबंधित विभागों और अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने और स्थिति को आवश्यकतानुसार न्यायालयों के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए गए हैं।