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    Haryana Government Jobs: सरकारी नौकरी के आवेदन में ट्रांसजेंडर कॉलम की मांग, हाई कोर्ट में याचिका दायर

    By Dayanand SharmaEdited By: MOHAMMAD AQIB KHAN
    Updated: Mon, 28 Aug 2023 03:40 PM (IST)

    Haryana Government Jobs हरियाणा की सरकारी नौकरी के आवेदन में ट्रांसजेंडर का कालम शामिल करने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ के एक ट्रांसजेंडर ने याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव हरियाणा लोक सेवा आयोग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा कौशल रोजगार निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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    हरियाणा में सरकारी नौकरी के आवेदन में ट्रांसजेंडर कॉलम की मांग

    चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के एक ट्रांसजेंडर सौरव उर्फ किटू टांक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा कौशल रोजगार निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने हरियाणा की सरकारी नौकरी के आवेदन में तीसरे लिंग के लिए में ट्रांसजेंडर का कालम शामिल करने की मांग की है।

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    याचिका में कोर्ट को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने के आदेश दिए गए थे। कई राज्य इसे लागू कर चुके है लेकिन हरियाणा में अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस बाबत उसने हरियाणा सरकार को एक मांग पत्र दिया था लेकिन उसकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उसे अब मजबूरन हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी है।

    ट्रांसजेंडर को भाग लेने के लिए योग्य नहीं माना जाता

    याचिकाकर्ता के पास अपने लिंग परिवर्तन को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र है, जो उपायुक्त चंडीगढ़ के कार्यालय से दिनांक छह अगस्त 2022 को जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपने आधार कार्ड को अपडेट किया है और अपने आधार कार्ड में अपना लिंग बदल लिया है।

    याचिकाकर्ता ने पर्वतारोहण में अपने प्रशिक्षण के बाद माउंट यूनुम पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अप्रैल में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया था।

    याचिकाकर्ता ने बारहवीं की पढ़ाई पूरी कर ली है। पिछले दिनों हाई कोर्ट के आदेश पर उसे चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) की भर्ती में उसे भाग लेने की छूट मिल गई थी लेकिन अधिकतर सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर को भाग लेने के लिए योग्य नहीं माना जाता है।

    नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश

    याची ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वह हरियाणा सरकार को आदेश दे कि सरकारी नौकरी के लिए सभी आवेदन में ट्रांसजेंडर के लिए अलग कालम हो ताकि वह इस भर्ती में भाग ले सके। हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने इस मामले में सभी प्रतिवादी पक्ष को 29 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।