हरियाणा: सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू, लेकिन जान लें ये शर्त
हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने 20 विषयों के 7882 पदों के लिए प्रारूप तैयार किया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी, जिसमें आयु, जेंडर, दिव्यांगता और सेवा अवधि जैसे कारकों को महत्व दिया जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने 20 विषयों के 7882 पदों के लिए आनलाइन स्थानांतरण का प्रारूप किया तैयार (प्रतीकात्मक फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों में एक साल पढ़ा चुके सहायक प्राध्यापक ही आनलाइन स्थानांतरण के पात्र होंगे।
उच्चतर शिक्षा विभाग ने 20 विषयों के 7882 पदों के लिए आनलाइन स्थानांतरण का प्रारूप तैयार कर लिया है। इससे न केवल स्थानांतरण में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कालेजों में खाली पद भी भरे जा सकेंगे।
उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन, पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। आनलाइन स्थानांतरण के लिए बाटनी, केमिस्ट्री, कामर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, गणित, भौतिक शिक्षा, पालिटिकल साइंस, मनोविज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, जूलोजी सहित 20 विषयों सहायक प्राध्यापक शामिल किए गए हैं।
प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम कार्यकाल 12 महीने और अधिकतम 60 माह यानी पांच साल के लिए होगा। मेरिट निर्धारण के लिए कुल 80 अंकों का पैमाना बनाया गया है, जिसमें आयु, जेंडर (महिला), दिव्यांगता, वैवाहिक स्थिति, स्वास्थ्य और सेवा अवधि शामिल है।
विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग रह रही महिला शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग और अधिसूचित 22 गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को भी राहत दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से होगी। हर चरण का प्रमाणीकरण ओटीपी आधारित प्रणाली से किया जाएगा।
हर वर्ष एक बार सामान्य ट्रांसफर ड्राइव चलाई जाएगी। पारिवारिक कारणों, गंभीर बीमारी या विशेष परिस्थितियों में कालेज शिक्षक आनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के अलावा भी स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद 10 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। ख्यमंत्री को नीति में संशोधन और बदलाव का विशेषाधिकार रहेगा। 
स्थानांतरण में आयु का सर्वाधिक लाभ
मानदंड मेरिट में अंक
आयु - 60 
महिला 10
तलाकशुदा महिला व विधवा 10
तलाकशुदा पुरुष या विधुर 10
कपल केस 05
सेना व अर्धसैनिक कर्मियों के जीवनसाथी 10
गंभीर बीमारी 10
अक्षम व दिव्यांग बच्चे 10

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