Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हो सकेगी नियुक्ति
हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (Haryana Public Service Commission) द्वारा कि ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 30 सितंबर तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी पद पर चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र सत्यापन और नियुक्ति के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना नियुक्त किया जा सकेगा। हालांकि चयनित युवाओं को अंतरिम नियुक्ति के दो महीने के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।
अंतरिम नियुक्ति के दो महीने के भीतर हो दस्तावेजों का सत्यापन
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस जारी आदेश के अनुसार चरित्र, पूर्ववृत्त और अंतिम नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी अन्य दस्तावेजों का सत्यापन तीन महीने की बजाय उनकी अंतरिम नियुक्ति के बाद दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
ये भी पढ़ें: Haryana News: 'पुलिस हिरासत में दिए बयान से नहीं ठहराया जा सकता दोषी', HC ने दिए रिहाई के आदेश
अधिकारियों को दिए निर्देशों का अनुपालन करने के आदेश
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड- निगमों के अध्यक्षों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।