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    Haryana Election 2024: चुनाव के बीच युवाओं के लिए राहत भरी खबर, चलती रहेंगी भर्तियां; प्रमोशन पर भी रोक नहीं

    Updated: Wed, 21 Aug 2024 03:24 PM (IST)

    हरियाणा विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश (Haryana Assembly Election 2024) में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और हरियाणा लोकसेवा आयोग द्वारा जारी भर्तियाों पर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होंगी। भर्तियां जारी रहेंगी। वहीं प्रमोशन (Haryana Bharti and Promotion News) पर भी कोई रोक नहीं रहेगी।

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    Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (सोशल मीडिया)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी पदों से लेकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए राहत की खबर है।

    हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और हरियाणा लोकसेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा पहले से जारी भर्तियों पर चुनाव आचार संहिता का बंधन नहीं होगा। न केवल भर्तियां जारी रहेंगी, बल्कि पहले से सेवारत कर्मियों की पदोन्नतियां भी हो सकेंगी।

    आचार संहिता के बावजूद पद भरे जा सकते हैं

    हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों के अनुसार जिन रिक्त पदों के लिए पहले से भर्ती चल रही हैं, उन्हें एचएसएससी और एचपीएससी चुनाव आचार संहिता के बावजूद भर सकती हैं।

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    भर्ती के विज्ञापन भी निकाले जा सकते हैं। इस संबंध में कांग्रेस की शिकायत आई थी, जिसे जवाब भेज दिया गया है।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने माना कि विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद हुई कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों के बारे में अभी तक सरकार की ओर से उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंची है।

    जहां तक आइएएस और एचसीएस सहित अन्य अधिकारियों के स्थानांतरण का सवाल है, चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद ही सरकार ने यह तबादले किए हैं। इसके अलावा आइपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश चुनाव की घोषणा से पहले जारी किए हो चुके थे।

    लोकसभा चुनाव के मुकाबले 817 मतदान केंद्र ज्यादा बनेंगे

    लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 20 हजार 629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 7132 शहरों और 13 हजार 497 गांवों में हैं। कुल 817 नए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सभी पोलिंग स्टेशनों पर एक अक्टूबर को सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो जाएगा।

     चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

    विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी प्रचार पर अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे पर विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। आयोग ने इस राशि को बढ़ाने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

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