Updated: Fri, 22 Aug 2025 07:42 PM (IST)
हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पालिसी के तहत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर तक बढ़ा दी हैं। मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया। पांच साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित है और उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 के तहत विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं प्रदेश सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ा दी हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिया है।
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इससे पहले इन कर्मचारियों की सेवाएं एक से 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाई गईं थी। पांच साल से अधिक समय से अधिक समय से सेवारत करीब एक लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी प्रदेश सरकार पहले ही 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर चुकी है।
पिछले साल 15 अगस्त तक पांच साल की पूर्णकालिक सेवाएं पूरा करने वाले संविदा कर्मचारियों को जाब सिक्योरिटी दी जाएगी। इन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। पांच साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
आठ साल पुराने कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत और इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
साथ ही सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। इसके अलावा पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
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