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    हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव का एलान, 2 मार्च को होगी वोटिंग; जिलों में आचार संहिता लागू, देखें शेड्यूल

    Haryana Urban Body Election 2025 हरियाणा में दो साल के लंबे इंंतजार के बाद आखिर शहरी निकाय चुनाव का एलान हो गया है। प्रदेश के 34 शहरी निकायों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश में दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में दो को तो दूसरे चरण में 9 मार्च को मतदान होगा। यही कारण है कि बजट की तारीख को भी बढ़ा दिया गया है।

    By Anurag Aggarwa Edited By: Prince Sharma Updated: Wed, 05 Feb 2025 01:27 AM (IST)
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    हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है (जागरण फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Civic Body Election 2025:  करीब सवा दो साल के लंबे इंतजार के बाद हरियाणा के 35 शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा हो गई है। राज्य में दो चरणों में शहरी निकाय चुनाव होंगे।

    आठ नगर निगमों, चार नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के साथ अंबाला व सोनीपत नगर निगमों में मेयर के उप चुनाव के लिए दो मार्च को वोट पड़ेंगे।

    अकेले पानीपत नगर निगम के लिए नौ मार्च को दूसरे चरण में मतदान होगा। दोनों चरणों में होने वाले चुनाव के नतीजे 10 दिन बाद 12 मार्च को आएंगे। उन सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लगा दी गई है, जहां पर चुनाव होने हैं।

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    बजट की तारीख का नहीं हुआ एलान

    शहरी निकाय चुनाव की वजह से हरियाणा सरकार मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र की तारीख की घोषणा नहीं कर पाई है। मंत्रिमंडल ने बजट सत्र की तारीख की घोषणा का अधिकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपा है।

    संभावना जताई जा रही है कि आचार संहिता के उल्लंघन से बचने के लिए राज्य सरकार बजट सत्र की घोषणा तो जल्दी कर सकती है, लेकिन राज्य का साल 2025-26 का वार्षिक बजट 12 मार्च के बाद ही पेश किया जाएगा। इस बार करीब दो लाख करोड़ रुपये का बजट पेश होने की संभावना है।

    21 नगर पालिकाओं में भी होगा चुनाव

    प्रदेश में सात नगर निगमों, चार नगर परिषदों तथा 21 नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे तो एक नगर निगम का चुनाव बाद में होगा।

    हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मंगलवार को चुनाव कार्यक्रम का एलान करते हुए बताया कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत, हिसार, करनाल, रोहतक व यमुनानगर नगर निगम तथा गुरुग्राम जिले में पटौदी, कुरूक्षेत्र जिले में थानेसर, सिरसा तथा अंबाला छावनी नगर परिषदों में चुनाव दो मार्च को होंगे।

    इन जगहों पर भी 2 मार्च को होंगे चुनाव

    इसके अलावा बराड़ा, बवानी खेड़ा, लोहारू, भिवानी, जाखल मंडी, फरूखनगर, नारनौल, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा तथा रादौर नगर पालिकाओं के चुनाव भी दो मार्च को होंगे।

    अंबाला तथा सोनीपत में मेयरों के विधायक बनने के बाद यहां पर मेयर पद के लिए उपचुनाव करवाए जाएंगे। गुरुग्राम जिले के सोहना में नगर पालिका अध्यक्ष पद का उप चुनाव होना है। इसी प्रकार जींद जिले में सफीदों, करनाल में असंध, तरावड़ी, कुरुक्षेत्र में इस्माईलाबाद और लाडवा में उप चुनाव होंगे।

    जिलों में आचार संहिता लागू

    राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन सभी क्षेत्रों में मंगलवार से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते यहां के लिए अब कोई नई घोषणा, किसी नई योजना की आधारशिला तथा उदघाटन नहीं हो सकेगा। इस दौरान कोई भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।

    यदि कोई ट्रांसफर जरूरी होगा तो उसके लिए आयोग से परमिशन लेनी होगी। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी पांच फरवरी को अपने-अपने जिलों में चुनाव कार्यक्रमों का एलान करते हुए अधिसूचना जारी करेंगे। पानीपत नगर निगम को छोडक़र अन्य सभी निकायों में 11 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

    21 फरवरी से नामाकंन होंगे शुरू

    धनपत सिंह ने बताया कि पानीपत की मतदाता सूचियां 18 फरवरी को फाइनल होंगी, जिसके चलते वहां पर 21 फरवरी से 27 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। पानीपत नगर निगम में नौ मार्च को मतदान होगा। प्रदेश की सभी निकायों के लिए 12 मार्च को चुनाव परिणाम का

    एलान किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए प्रदेश भर में 25 हजार कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। चुनाव के लिए करीब 4500 बूथ होंगे, जहां 10 हजार ईवीएम लगाई जाएंगी।

    शहरी निकाय चुनाव का शेड्यूल

    • नामांकन प्रक्रिया 11 से 17 फरवरी
    • नामांकन की जांच 18 फरवरी
    • नाम वापसी 19 फरवरी
    • चुनाव चिन्ह आवंटन 19 फरवरी
    • चुनाव प्रचार 19 से 28 फरवरी
    • मतदान 2 मार्च सुबह आठ से शाम छह बजे

    पानीपत नगर निगम

    • नामांकन प्रक्रिया 21 से 27 फरवरी
    • नामांकन जांच 28 फरवरी
    • चुनाव चिन्ह आवंटन 28 फरवरी
    • चुनाव प्रचार 1 मार्च से 7 मार्च
    • मतदान 9 मार्च
    • मतगणना और नतीजे 12 मार्च

    राज्य चुनाव आयोग ने तय किये यह नियम

    • नगर निगमों में मेयर के लिए 10 हजार व पार्षद के लिए तीन हजार तथा नगर परिषद में चेयरमैन के लिए पांच हजार व मेंबर के लिए 1500 रुपए सिक्योरिटी रहेगी।
    • पांच फरवरी को सभी जिला उपायुक्त अपने आफिस में नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
    • सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
    • 12 फरवरी को संत श्री गुरु रविदास जयंती और 16 फरवरी को रविवार के चलते अवकाश रहेगा।
    • फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार और करनाल में मेयर और सभी वार्डों के चुनाव होंगे।
    • सभी उम्मीदवारों को अपना घोषणा पत्र देना होगा, उसमें आपराधिक, संपत्ति या अन्य किसी विवाद के बारे में बताना होगा।
    • बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के फोटो भी होंगे।
    • जहां विकास कार्य पहले से चल रहे हैं, वह जारी रहेंगे। इसके साथ कोई भी नया टेंडर नहीं निकाला जाएगा।